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कोरोना इफेक्ट : श्रीलंकाई संसदीय चुनाव दो माह के लिए स्थगित - श्रीलंका

कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है. सभी देश इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगे हुए है. खेल से लेकर राजनीति तक सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं. इसी क्रम में श्रीलंका में प्रस्तावित संसदीय चुनाव दो माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Apr 21, 2020, 7:03 PM IST

कोलंबो : श्रीलंका में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण संसदीय चुनाव दो माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. देश में चुनाव अब 20 जून को होंगे.

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने निर्धारित समय से छह माह पूर्व दो मार्च को संसद भंग कर दी थी और 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने की बात कही थी.

सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी हुआ, जिसमें 20 जून को चुनाव कराने की घोषणा की गई है. इस आदेश में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं.

चुनाव स्थगित करने का फैसला स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है.

चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति राजपक्षे को पत्र लिख कर कहा कि वह चुनाव स्थगित होने के कारण पैदा होने वाले संभावित संवैधानिक गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय का रुख जानें.

इसमें कहा गया है कि चुनाव स्थगित होने का मतलब यह है कि संसद दो जून को शुरू नहीं होगी. पिछली संसद दो मार्च को भंग होने के बाद दो जून को तीन माह पूरे हो जाएंगे.

असल में देश के संविधान के अनुसार संसद को तीन माह से ज्यादा भंग नहीं रखा जा सकता, इस अवधि के बाद नई संसद का काम करना जरूरी है.

पढ़ें- दक्षिण कोरिया : आम चुनाव में वामपंथी सत्तारूढ़ पार्टी की शानदार जीत

राजपक्षे ने कहा है कि चुनाव की तारीख निर्धारित करना चुनाव आयोग का काम है और इसमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि देश में संक्रमण के कुल 295 मामले हैं, सात लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है और 96 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

कोलंबो : श्रीलंका में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण संसदीय चुनाव दो माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. देश में चुनाव अब 20 जून को होंगे.

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने निर्धारित समय से छह माह पूर्व दो मार्च को संसद भंग कर दी थी और 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने की बात कही थी.

सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी हुआ, जिसमें 20 जून को चुनाव कराने की घोषणा की गई है. इस आदेश में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं.

चुनाव स्थगित करने का फैसला स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है.

चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति राजपक्षे को पत्र लिख कर कहा कि वह चुनाव स्थगित होने के कारण पैदा होने वाले संभावित संवैधानिक गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय का रुख जानें.

इसमें कहा गया है कि चुनाव स्थगित होने का मतलब यह है कि संसद दो जून को शुरू नहीं होगी. पिछली संसद दो मार्च को भंग होने के बाद दो जून को तीन माह पूरे हो जाएंगे.

असल में देश के संविधान के अनुसार संसद को तीन माह से ज्यादा भंग नहीं रखा जा सकता, इस अवधि के बाद नई संसद का काम करना जरूरी है.

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राजपक्षे ने कहा है कि चुनाव की तारीख निर्धारित करना चुनाव आयोग का काम है और इसमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

गौरतलब है कि देश में संक्रमण के कुल 295 मामले हैं, सात लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है और 96 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

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