लाहौर : पाकिस्तान ने कथित तौर पर अवैध तरीके से सीमा पार कर देश में प्रवेश करने के लिए दो महीने पहले 19 भारतीयों और तीन बांगलादेशियों को गिरफ्तार किया था. इन पर मुकदमा चलेगा या नहीं इस पर नवंबर में पाक सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. तब तक सभी जेल में रहेंगे.
पाक सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अवैध तरीके से सीमा पार करने और जासूसी के आरोपों पर देश के विभिन्न भागों से 19 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. उन्हें देश के सुरक्षा कानून और गोपनीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस और रेंजर्स ने गिरफ्तार किया.
अधिकारी ने बताया, 'भारतीय नागरिकों को विभिन्न जेलों में रखा गया है. हाल में उन्हें संघीय समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया गया. इस बोर्ड में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं. रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद बोर्ड ने उनकी हिरासत नौ नवंबर तक बढ़ा दी.'
उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत के बोर्ड के समक्ष नौ नवंबर को एक बार फिर से उनके मामले की सुनवाई होगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए. बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों पर भी नौ नवंबर को सुनवाई होगी.
पाक सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मंजूर अहमद मलिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है. न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक और न्यायमूर्ति नईम अख्तर इस बोर्ड के सदस्य हैं.
बोर्ड के पास इन्हीं आरोपों पर श्रीलंका के एक नागरिक का भी मामला आया था. हालांकि, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया गया था.