इस्लामाबाद : कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने सैन्य अदालत का फैसला बदलने का फैसला लिया है. ऐसा अंतररराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) द्वारा पारित आदेश के आलोक में किया गया है.
सूत्रों के मुताबिक पाक के ताजा फैसले के बाद कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की सिविल अदालत में अपील कर सकते हैं. इसके लिए सेना के कानून में एक विशेष संशोधन किया जाएगा.
इससे पहले के सैन्य कानूनों के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को सिविल अदालत में अपील का अधिकार नहीं होता था, जिसके खिलाफ सैन्य अदालत में केस चल रहा हो.
गौरतलब है कि इसी वर्ष जुलाई में अंतररराष्ट्रीय न्याय अदालत ने जाधव मामले में 15-1 वोट से भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कांसुलर संबंध पर वियना कन्वेंशन का उल्लघंन कर रहा है.
अंतररराष्ट्रीय न्यायालय ने इस्लामाबद को जाधव की सजा पर समीक्षा और पुनर्विचार करने का आदेश दिया है.
पढ़ें - RTI के दायरे में होगा CJI कार्यालय : SC की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला
जाधव को कथित तौर पर 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. इस्लामाबाद द्वारा दावा किया गया था कि जाधव ने कथित तौर पर ईरान से देश में प्रवेश किया था.
भारत ने इस्लामाबाद के इस आरोप को खारिज किया है कि जाधव जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था. भारत ने कहा कि जाधव का ईरान के चाबहार बंदरगाह से अपहरण कर लिया गया था, जहां पर वह एक व्यवसाय चला रहा था.