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नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करेगी पाकिस्तान सरकार: शेख राशिद

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 70 वर्षीय शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

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Published : Feb 17, 2021, 7:12 AM IST

pak govt will not renew nawaz sharif's passport
नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को कहा कि लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करेगी.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने शरीफ के पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर वह वापस आना चाहते हैं तो सरकार उन्हें वापस आने में मदद के लिए एक विशेष प्रमाणपत्र जारी कर सकती है. उन्होंने कहा कि आज रात आधी रात को उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाएगी. अगर वह पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है. मंत्री ने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से इनकार करने का कारण देते हुए कहा कि शरीफ का नाम उड़ान प्रतिबंधित (नो-फ्लाई) सूची में है और उन्होंने अदालत के आदेशों के बावजूद वापस आने से इनकार कर दिया.

पढ़ें: टूलकिट मामला: पुलिस ने दिशा की गिरफ्तारी को उचित ठहराया, शांतनु को अग्रिम जमानत

रशीद ने यहां मीडिया से कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम 20 अगस्त, 2018 से 'एक्जिट कंट्रोल लिस्ट' (ईसीएल) में हैं। जिन लोगों के नाम ईसीएल में होते हैं, उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किए जाते और न ही उनका नवीनीकरण किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शरीफ को वापस आने का आदेश दिया था लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने इसका पालन नहीं किया.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 70 वर्षीय शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को कहा कि लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करेगी.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने शरीफ के पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर वह वापस आना चाहते हैं तो सरकार उन्हें वापस आने में मदद के लिए एक विशेष प्रमाणपत्र जारी कर सकती है. उन्होंने कहा कि आज रात आधी रात को उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाएगी. अगर वह पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है. मंत्री ने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से इनकार करने का कारण देते हुए कहा कि शरीफ का नाम उड़ान प्रतिबंधित (नो-फ्लाई) सूची में है और उन्होंने अदालत के आदेशों के बावजूद वापस आने से इनकार कर दिया.

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रशीद ने यहां मीडिया से कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम 20 अगस्त, 2018 से 'एक्जिट कंट्रोल लिस्ट' (ईसीएल) में हैं। जिन लोगों के नाम ईसीएल में होते हैं, उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किए जाते और न ही उनका नवीनीकरण किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शरीफ को वापस आने का आदेश दिया था लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने इसका पालन नहीं किया.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 70 वर्षीय शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

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