लाहौर : पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पूर्वी पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोपों पर अपने बैंक प्रबंधक की हत्या करने के जुर्म में एक पूर्व सुरक्षा गार्ड को मौत की सजा सुनाई है.
लाहौर से करीब 190 किलोमीटर दूर सरगोधा शहर की अदालत ने बुधवार को अहमद नवाज को मौत की सजा सुनायी और उस पर 600,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर खुशब जिले में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान (NBP) की शाखा में सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात नवाज ने पिछले साल अपने बॉस शाखा प्रबंधक मलिक इमरान हानिफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
बाद में उसने दावा किया था कि बैंक प्रबंधक ने ईशनिंदा की थी. स्थानीय मौलवी उसके समर्थन में आए थे और उस पुलिस थाने की घेराबंदी की थी जिसमें उसे हिरासत में रखा गया था.
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पुलिस ने नवाज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था और पीड़ित के परिवार की शिकायत पर आतंकवाद के आरोप भी शामिल किए थे. परिवार ने हानिफ के ईशनिंदा करने के आरोपों से इनकार किया था. उसने दावा किया कि नवाज ने सजा से बचने के लिए 'ईशनिंदा का हथकंडा' अपनाया.
पीड़ित के परिवार ने कहा कि नवाज वेतन में वार्षिक वृद्धि न दिए जाने के कारण हानिफ से नाराज था और हानिफ को गोली मारने से पहले उनके बीच झगड़ा भी हुआ था.
(पीटीआई-भाषा)