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भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ गैरजमानती वारंट

भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए जाने पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए जिसके बाद अदालत ने नवाज के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया.

Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
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Published : Sep 16, 2020, 7:23 AM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने की अपीलीय सुनवाई में पेश नहीं हुए थे.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली एक पीठ अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की अपील पर सुनवाई कर रही है. शरीफ पिछले साल नवंबर से ही लंदन में इलाज करा रहे हैं. लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

शरीफ के वकील ख्वाजा हरीस अहमद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी कि और कहा था कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके मुवक्किल लंदन से घर लौटने और भ्रष्टाचार के मामले में समर्पण करने में असमर्थ हैं.

उन्होंने इस मामले में लंदन के हृदय रोग से जुड़े सर्जन डेविड लॉरेंस की हस्ताक्षर वाली मेडिकल फाइल भी जमा की है.

अदालत ने चेतावनी देते हुए शरीफ को 15 सितंबर तक पेश होने के लिए कहा था और वह इस आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं, इसलिए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और 22 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है.

पढ़ें - पाकिस्तान कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

गौरतलब है कि मई में शरीफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वह लंदन के एक कैफे में अपने परिवार के साथ चाय पीते दिख रहे थे. इसके बाद उनके स्वास्थ्य पर देश में बहस तेज हो गई थी.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने की अपीलीय सुनवाई में पेश नहीं हुए थे.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली एक पीठ अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की अपील पर सुनवाई कर रही है. शरीफ पिछले साल नवंबर से ही लंदन में इलाज करा रहे हैं. लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

शरीफ के वकील ख्वाजा हरीस अहमद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी कि और कहा था कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके मुवक्किल लंदन से घर लौटने और भ्रष्टाचार के मामले में समर्पण करने में असमर्थ हैं.

उन्होंने इस मामले में लंदन के हृदय रोग से जुड़े सर्जन डेविड लॉरेंस की हस्ताक्षर वाली मेडिकल फाइल भी जमा की है.

अदालत ने चेतावनी देते हुए शरीफ को 15 सितंबर तक पेश होने के लिए कहा था और वह इस आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं, इसलिए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और 22 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है.

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गौरतलब है कि मई में शरीफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वह लंदन के एक कैफे में अपने परिवार के साथ चाय पीते दिख रहे थे. इसके बाद उनके स्वास्थ्य पर देश में बहस तेज हो गई थी.

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