ETV Bharat / international

नेपाल के नए प्रधानमंत्री देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल किया

नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया. उन्हें 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 मत मिले.

शेर बहादुर देउबा
शेर बहादुर देउबा
author img

By

Published : Jul 18, 2021, 10:06 PM IST

Updated : Jul 18, 2021, 10:47 PM IST

काठमांडू : नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को बहाल हुए संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया. 'हिमालयन टाइम्स' की खबर के अनुसार, नेपाली कांग्रेस के 75 वर्षीय प्रमुख देउबा ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 मत हासिल किए.

खबर में कहा गया है कि 249 सांसदों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और उनमें से 83 ने देउबा के खिलाफ मतदान किया जबकि एक सांसद तटस्थ रहा. देउबा को संसद का विश्वास हासिल करने के लिए कुल 136 मतों की आवश्यकता थी.

ये भी पढ़ें - फिलीपींस की सत्तारूढ़ पार्टी ने ऊर्जा सचिव अल्फोंसो क्यूसी को राष्ट्रपति चुना

देउबा ने 13 जुलाई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे एक दिन पहले ही नेपाल के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसे पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भंग कर दिया था. अदालत ने फैसले को असंवैधानिक करार दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

काठमांडू : नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को बहाल हुए संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया. 'हिमालयन टाइम्स' की खबर के अनुसार, नेपाली कांग्रेस के 75 वर्षीय प्रमुख देउबा ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 मत हासिल किए.

खबर में कहा गया है कि 249 सांसदों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और उनमें से 83 ने देउबा के खिलाफ मतदान किया जबकि एक सांसद तटस्थ रहा. देउबा को संसद का विश्वास हासिल करने के लिए कुल 136 मतों की आवश्यकता थी.

ये भी पढ़ें - फिलीपींस की सत्तारूढ़ पार्टी ने ऊर्जा सचिव अल्फोंसो क्यूसी को राष्ट्रपति चुना

देउबा ने 13 जुलाई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे एक दिन पहले ही नेपाल के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसे पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भंग कर दिया था. अदालत ने फैसले को असंवैधानिक करार दिया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jul 18, 2021, 10:47 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.