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आज वापस जेल लौटेंगे नवाज शरीफ - nawaz shareef in jail

अंतरिम जमानत पर रिहा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल वापस लौटेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ. (फाइल फोटो)
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Published : May 7, 2019, 8:59 AM IST

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सात साल की कैद काट रहे हैं. आज वह अपनी बाकी की सजा की अवधि को पूरा करने के लिए वापस जेल लौटेंगे.

बता दें, 26 मार्च को अदालत ने शरीफ को इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी थी.उनकी अंतरिम जमानत सात मई को खत्म हो रही है. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा सुनाई थी.

अहम बात है कि 27 अप्रैल को शीर्ष अदालत में इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति संबंधी उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है.

पढ़ें- हिंदुस्तान में 125 एकड़ जमीन का मालिक पाकिस्तानी

इस बारे में पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने बताया, 'नवाज शरीफ मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ कोट लखपत जेल लौट जायेंगे.'

गौरतलब है, तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ 24 दिसंबर, 2018 से जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे हैं. उन्हें अदालत ने भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में दोषी ठहराया था. ये मामले पनामा पेपर्स प्रकरण में शीर्ष अदालत के 28 जुलाई, 2018 के आदेश के बाद दर्ज किये गए थे.

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सात साल की कैद काट रहे हैं. आज वह अपनी बाकी की सजा की अवधि को पूरा करने के लिए वापस जेल लौटेंगे.

बता दें, 26 मार्च को अदालत ने शरीफ को इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी थी.उनकी अंतरिम जमानत सात मई को खत्म हो रही है. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा सुनाई थी.

अहम बात है कि 27 अप्रैल को शीर्ष अदालत में इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति संबंधी उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है.

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इस बारे में पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने बताया, 'नवाज शरीफ मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ कोट लखपत जेल लौट जायेंगे.'

गौरतलब है, तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ 24 दिसंबर, 2018 से जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे हैं. उन्हें अदालत ने भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में दोषी ठहराया था. ये मामले पनामा पेपर्स प्रकरण में शीर्ष अदालत के 28 जुलाई, 2018 के आदेश के बाद दर्ज किये गए थे.

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