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पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जमीन नीलाम की गई

पाकिस्तान में अदालत के आदेश पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमीन की नीलामी की गई. 11 एकड़ से ज्यादा जमीन करीब सवा ग्यारह करोड़ में नीलाम हुई. नवाज को अदालत ने साल 2020 में भगोड़ा घोषित किया था.

नवाज शरीफ
नवाज शरीफ
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Published : May 21, 2021, 9:59 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पंजाब प्रांत स्थित 11 एकड़ से ज्यादा जमीन अदालत के आदेश पर 11.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में नीलाम की गई है.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीएमएल-एन के शीर्ष नेता शरीफ को तोशाखाना मामले में शामिल होने में विफल रहने के कारण सितंबर, 2020 में एक भगोड़ा घोषित किया था.

इसके बाद, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने शरीफ की संपत्तियों की नीलामी के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था.

अदालत ने पाकिस्तान के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसीपी) को विभिन्न व्यवसायों में शरीफ के सभी शेयरों को बेचने और उससे हुई आय को खजाने में जमा करने का भी आदेश दिया था.

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पंजाब सरकार ने शुक्रवार को बताया, 'अदालत के आदेश के मद्देनजर राजस्व प्रशासन शेखूपुरा ने गुरुवार को लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर फिरोजवतवान स्थित शरीफ की 88.4 कनाल (11 एकड़, 4 मरला) जमीन को 11.2 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया.'

उन्होंने कहा कि 70 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए आरक्षित मूल्य था. उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के आदेश पर प्रांत में शरीफ की अन्य संपत्तियों की भी नीलामी करेगी.

नीलामी के दौरान लगभग छह दावेदार उपस्थित हुए और उक्त भूमि के स्वामित्व का दावा किया. उन्होंने राजस्व अधिकारियों से नीलामी रोकने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

दावेदार अशरफ मलिक ने कहा कि यह जमीन उन्होंने शरीफ से 29 मई, 2019 के एक बिक्री समझौते के तहत 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान करके हासिल की थी.

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उन्होंने कहा कि लेनदेन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था, लेकिन चूंकि शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में वह लंदन रवाना हो गए थे, समझौते को निष्पादित नहीं किया जा सका और भूमि को लेकर एक मुकदमा शेखूपुरा के वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश के पास लंबित है.

(पीटीआई-भाषा)

लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पंजाब प्रांत स्थित 11 एकड़ से ज्यादा जमीन अदालत के आदेश पर 11.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में नीलाम की गई है.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीएमएल-एन के शीर्ष नेता शरीफ को तोशाखाना मामले में शामिल होने में विफल रहने के कारण सितंबर, 2020 में एक भगोड़ा घोषित किया था.

इसके बाद, इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने शरीफ की संपत्तियों की नीलामी के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था.

अदालत ने पाकिस्तान के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसीपी) को विभिन्न व्यवसायों में शरीफ के सभी शेयरों को बेचने और उससे हुई आय को खजाने में जमा करने का भी आदेश दिया था.

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पंजाब सरकार ने शुक्रवार को बताया, 'अदालत के आदेश के मद्देनजर राजस्व प्रशासन शेखूपुरा ने गुरुवार को लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर फिरोजवतवान स्थित शरीफ की 88.4 कनाल (11 एकड़, 4 मरला) जमीन को 11.2 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया.'

उन्होंने कहा कि 70 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए आरक्षित मूल्य था. उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के आदेश पर प्रांत में शरीफ की अन्य संपत्तियों की भी नीलामी करेगी.

नीलामी के दौरान लगभग छह दावेदार उपस्थित हुए और उक्त भूमि के स्वामित्व का दावा किया. उन्होंने राजस्व अधिकारियों से नीलामी रोकने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

दावेदार अशरफ मलिक ने कहा कि यह जमीन उन्होंने शरीफ से 29 मई, 2019 के एक बिक्री समझौते के तहत 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान करके हासिल की थी.

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उन्होंने कहा कि लेनदेन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था, लेकिन चूंकि शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में वह लंदन रवाना हो गए थे, समझौते को निष्पादित नहीं किया जा सका और भूमि को लेकर एक मुकदमा शेखूपुरा के वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश के पास लंबित है.

(पीटीआई-भाषा)

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