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भारतीय नागरिक ने सिंगापुर में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप स्वीकार किया - उल्लंघन का आरोप स्वीकार किया

कोरोना संक्रमित भारतीय ने सिंगापुर में हवाई अड्डे पर घंटों घूमने के आरोपों को स्वीकार किया है. इस पर उसे छह महीने का कारावास या 10 हजार सिंगापुर डॉलर का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

भारतीय नागरिक
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Published : May 14, 2021, 8:12 PM IST

सिंगापुर : सिंगापुर में 26 वर्षीय भारतीय नागरिक ने व्यस्त चांगी हवाईअड्डे पर घंटों घूम कर दूसरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा पैदा करने और बिना अनुमति के पृथकवास क्षेत्र से बाहर निकलने के आरोपों को स्वीकार किया है. मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है.

अन्य लोगों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा करने पर अधिकतम छह महीने कारावास, 10,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, संक्रमित होने के संदेह में प्रतिबन बालाचन्द्रन को अस्पताल में रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह बिना किसी को सूचित किए अस्पताल से निकला और टैक्सी लेकर चांगी हवाईअड्डे पहुंचा. वहां वह भारत वापसी के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता रहा और चार घंटे तक वहां घूमता रहा.

पढ़ें- लास वेगास में मिला कोरोना का भारत में पहली बार पाया गया वेरिएंट

चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, बालाचन्द्रन के खिलाफ दो अन्य आरोप हैं दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा करना और स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग. खबर के अनुसार, अभियोजन पक्ष और बालाचन्द्रन आगे की सुनवाई के लिए जून में अदालत लौटेंगे.

कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन का यह मामला पिछले साल मई का है.

सिंगापुर : सिंगापुर में 26 वर्षीय भारतीय नागरिक ने व्यस्त चांगी हवाईअड्डे पर घंटों घूम कर दूसरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा पैदा करने और बिना अनुमति के पृथकवास क्षेत्र से बाहर निकलने के आरोपों को स्वीकार किया है. मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है.

अन्य लोगों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा करने पर अधिकतम छह महीने कारावास, 10,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, संक्रमित होने के संदेह में प्रतिबन बालाचन्द्रन को अस्पताल में रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह बिना किसी को सूचित किए अस्पताल से निकला और टैक्सी लेकर चांगी हवाईअड्डे पहुंचा. वहां वह भारत वापसी के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता रहा और चार घंटे तक वहां घूमता रहा.

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चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, बालाचन्द्रन के खिलाफ दो अन्य आरोप हैं दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा करना और स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग. खबर के अनुसार, अभियोजन पक्ष और बालाचन्द्रन आगे की सुनवाई के लिए जून में अदालत लौटेंगे.

कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन का यह मामला पिछले साल मई का है.

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