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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया महिला कैदियों की जल्द रिहाई का आदेश - अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिला कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है. पीएम के ध्यान में लाया गया था कि बड़ी संख्या में महिला कैदियों को केवल इसलिए कारावास का सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि वे जुर्माना नहीं भर पा रहीं हैं. खान ने कहा कि सरकार उन सभी कैदियों की रिहाई का सारा खर्च उठाएगी.

महिला कैदियों की जल्द रिहाई का दिया आदेश
महिला कैदियों की जल्द रिहाई का दिया आदेश
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Published : Sep 3, 2020, 4:16 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को अंडर ट्रायल और दोषी ठहराई गईं महिला कैदियों की जल्द रिहाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया था कि बड़ी संख्या में महिला कैदियों को केवल इसलिए कारावास का सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि वे जुर्माना नहीं भर पा रहीं हैं.

खान ने कहा कि सरकार उन सभी कैदियों की रिहाई का सारा खर्च उठाएगी, जिनकी शेष सजा तीन साल से कम हैं और वे जुर्माना नहीं भरने के कारण कारावास की सजा काट रहीं हैं.

प्रधानमंत्री खान ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर के साथ बैठक के बाद निर्देश जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें - पाकिस्तान ने प्रतिबंधित किए डेटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग एप

खान का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल में जारी एक अंतरिम आदेश के मद्देनजर आया है जिसमें सरकार को शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को अंडर ट्रायल और दोषी ठहराई गईं महिला कैदियों की जल्द रिहाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया था कि बड़ी संख्या में महिला कैदियों को केवल इसलिए कारावास का सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि वे जुर्माना नहीं भर पा रहीं हैं.

खान ने कहा कि सरकार उन सभी कैदियों की रिहाई का सारा खर्च उठाएगी, जिनकी शेष सजा तीन साल से कम हैं और वे जुर्माना नहीं भरने के कारण कारावास की सजा काट रहीं हैं.

प्रधानमंत्री खान ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर के साथ बैठक के बाद निर्देश जारी किए हैं.

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खान का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल में जारी एक अंतरिम आदेश के मद्देनजर आया है जिसमें सरकार को शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया.

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