लाहौर : मुंबई आतंकी हमले के मास्टर मांइड हाफिज सईद के खिलाफ बहुप्रतीक्षित सुनवाई शुरू. इस दौरान आतंकवाद निरोधक अदालत में एक गवाह ने उनके खिलाफ गवाही दी. इस अदालत ने उन्हें आतंकी वित्तपोषण के एक अन्य मामले में भी दोषी पाया है.
लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने 11 दिसंबर को सईद और उसके तीन प्रमुख सहयोगियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को आतंकी वित्तपोषण के आरोप में दोषी ठहराया था.
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद बताया, 'पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने आतंकवाद निरोधक अदालत में एक गवाह को प्रस्तुत किया, जिसने आतंकी वित्तपोषण में सईद और उसके तीन साथियों के खिलाफ गवाही दी.'
सईद और उसके साथियों को सख्त सुरक्षा के बीच एटीसी में लाया गया और सुनवाई के दौरान पत्रकारों को अदालत में आने की इजाजत नहीं दी गई.
अदालत के अधिकारी ने कहा कि सईद को एक अन्य आतंकी वित्तपोषण मामले में दोषी पाया गया है.
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एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने सईद पर आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष को इस मामले में गवाह पेश करने के लिए कहा. इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होनी है.