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चीन : हत्या के सात मामलों में शामिल महिला को सजा-ए-मौत - हत्या के सात मामलों में

चीन के दक्षिणपूर्वी जियांग्शी प्रांत की एक अदालत ने चोरी, अपहरण और सात लोगों की हत्या में शामिल एक महिला को मौत की सजा सुनाई है. फैसला सुनते वक्त वह अदालत में रो पड़ी और उसने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी.

महिला को सजा-ए-मौत
महिला को सजा-ए-मौत
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Published : Sep 10, 2021, 8:01 PM IST

बीजिंग : चीन के दक्षिणपूर्वी जियांग्शी प्रांत की एक अदालत ने चोरी, अपहरण और सात लोगों की हत्या में शामिल एक महिला को मौत की सजा सुनाई है. नानचांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले में कहा कि लाओ रोंगज़ी ने अपने तत्कालीन मित्र के साथ 1996-1999 के दौरान विभिन्न प्रांतों में चोरी, अपहरण और हत्याओं की कई साजिश रची, जिनमें सात लोगों की मौत हुई.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लाओ फर्जी नामों का इस्तेमाल करते हुए लगभग 20 वर्ष तक फरार रही. उसे नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उसके सभी राजनीतिक अधिकार छीन लिए और उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया.

ये भी पढ़ें - अमेरिका के दक्षिणी इलिनॉयस में गोलीबारी, छह घायल

फैसला सुनते वक्त लाओ अदालत में रो पड़ी और उसने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. लाओ के मित्र फा जियिंग को 1999 में गिरफ्तार किया गया था और उसे भी मौत की सजा सुनाई गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

बीजिंग : चीन के दक्षिणपूर्वी जियांग्शी प्रांत की एक अदालत ने चोरी, अपहरण और सात लोगों की हत्या में शामिल एक महिला को मौत की सजा सुनाई है. नानचांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले में कहा कि लाओ रोंगज़ी ने अपने तत्कालीन मित्र के साथ 1996-1999 के दौरान विभिन्न प्रांतों में चोरी, अपहरण और हत्याओं की कई साजिश रची, जिनमें सात लोगों की मौत हुई.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लाओ फर्जी नामों का इस्तेमाल करते हुए लगभग 20 वर्ष तक फरार रही. उसे नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उसके सभी राजनीतिक अधिकार छीन लिए और उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया.

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फैसला सुनते वक्त लाओ अदालत में रो पड़ी और उसने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. लाओ के मित्र फा जियिंग को 1999 में गिरफ्तार किया गया था और उसे भी मौत की सजा सुनाई गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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