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चीन का इंटरनेट नियामक 'एल्गोरिदम' को करेगा नियंत्रित

चीन की इंटरनेट निगरानीकर्ता साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया है और जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का प्रबंधन करना है.

इंटरनेट निगरानीकर्ता साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
इंटरनेट निगरानीकर्ता साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
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Published : Aug 27, 2021, 8:26 PM IST

बीजिंग : चीन के इंटरनेट नियामक देश की प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एल्गोरिदम (कलन विधि) को नियंत्रित करेंगे. इंटरनेट के क्षेत्र में यह नवीनतम पहल है. इस विधि के द्वारा कंपनियां विषय वस्तु को ज्यादा व्यक्तिगत बनाती हैं और ग्राहकों को उसकी अनुशंसा करती हैं.

चीन की इंटरनेट निगरानीकर्ता ‘साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना’ ने एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया है. जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का प्रबंधन करना है.

इसे भी पढ़ें-अमेरिका : टेक्सास में रिपब्लिकन नेताओं ने पारित किया मतदान विधेयक

चीन में इंटरनेट क्षेत्र पर कार्रवाइयों के तहत ऐसा किया गया है क्योंकि नियामक डेटा निजता और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना चाहते हैं.

मसौदा विनियमन के तहत कंपनियों को एल्गोरिदम आधारित सेवाओं की अनुशंसा के मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और संचालन व्यवस्था को बताना होगा और उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुशंसित सेवा को बंद करने का विकल्प देना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

बीजिंग : चीन के इंटरनेट नियामक देश की प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एल्गोरिदम (कलन विधि) को नियंत्रित करेंगे. इंटरनेट के क्षेत्र में यह नवीनतम पहल है. इस विधि के द्वारा कंपनियां विषय वस्तु को ज्यादा व्यक्तिगत बनाती हैं और ग्राहकों को उसकी अनुशंसा करती हैं.

चीन की इंटरनेट निगरानीकर्ता ‘साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना’ ने एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया है. जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का प्रबंधन करना है.

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चीन में इंटरनेट क्षेत्र पर कार्रवाइयों के तहत ऐसा किया गया है क्योंकि नियामक डेटा निजता और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना चाहते हैं.

मसौदा विनियमन के तहत कंपनियों को एल्गोरिदम आधारित सेवाओं की अनुशंसा के मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और संचालन व्यवस्था को बताना होगा और उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुशंसित सेवा को बंद करने का विकल्प देना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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