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बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को कथित धमकी देने वाले विपक्षी नेता को तीन साल की सजा - Nazimuddin Muhuri

बांग्लादेश में विपक्ष के दिग्गज नेता व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उपाध्यक्ष गियासुद्दीन कादेर चौधरी को तीन साल की सजा सुनायी गयी है. विपक्षी नेता ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कथित तौर पर धमकी दी थी. पढ़ें पूरी खबर...

फाइल फोटो
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Published : Oct 31, 2019, 7:37 PM IST

Updated : Oct 31, 2019, 8:15 PM IST

ढाका : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कथित तौर पर मौत की धमकी देने वाले विपक्ष के दिग्गज नेता और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उपाध्यक्ष गियासुद्दीन कादेर चौधरी को तीन साल की सजा सुनाई गयी है.

चटगांव की अदालत चौधरी को यह सजा सुनाई है. अतिरिक्त लोक अभियोजक समीर दास गुप्ता ने मीडिया को बताया कि अदालत ने BNP नेता पर 5,000 बांग्लादेशी टका का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अगर वह जुर्माना नहीं भरते तो तीन माह की और सजा दी जाएगी.

पिछले साल मई 29 को एक कार्यक्रम के दौरान चौधरी ने कथित तौर पर कहा था कि हसीना की किस्मत उनके पिता और देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तुलना में 'बदतर' होगी. बता दें कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी.

इस कथित धमकी के अगले दिन सत्तारूढ़ अवामी लीग की फातिखचारी इकाई के महासचिव नाजिमुद्दीन मुहूरी ने BNP नेता के खिलाफ अदालत में उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दायर किया था.

इसी क्रम में अदालत ने उसी वर्ष 31 मई को चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था.

पढ़ें - कराची-रावलपिंडी एक्सप्रेस में आग लगने से 73 लोगों की मौत

गौरतलब है कि गियासुद्दीन कादेर चौधरी, सलाउद्दीन कादेर चौधरी के छोटे भाई हैं, जिसे वर्ष 1971 में लिबरेशन वॉर के दौरान हुए युद्ध अपराधों में उसकी भूमिका के संबंध में 2015 में मौत की सजा हुई थी.

ढाका : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कथित तौर पर मौत की धमकी देने वाले विपक्ष के दिग्गज नेता और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उपाध्यक्ष गियासुद्दीन कादेर चौधरी को तीन साल की सजा सुनाई गयी है.

चटगांव की अदालत चौधरी को यह सजा सुनाई है. अतिरिक्त लोक अभियोजक समीर दास गुप्ता ने मीडिया को बताया कि अदालत ने BNP नेता पर 5,000 बांग्लादेशी टका का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अगर वह जुर्माना नहीं भरते तो तीन माह की और सजा दी जाएगी.

पिछले साल मई 29 को एक कार्यक्रम के दौरान चौधरी ने कथित तौर पर कहा था कि हसीना की किस्मत उनके पिता और देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तुलना में 'बदतर' होगी. बता दें कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी.

इस कथित धमकी के अगले दिन सत्तारूढ़ अवामी लीग की फातिखचारी इकाई के महासचिव नाजिमुद्दीन मुहूरी ने BNP नेता के खिलाफ अदालत में उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दायर किया था.

इसी क्रम में अदालत ने उसी वर्ष 31 मई को चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था.

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गौरतलब है कि गियासुद्दीन कादेर चौधरी, सलाउद्दीन कादेर चौधरी के छोटे भाई हैं, जिसे वर्ष 1971 में लिबरेशन वॉर के दौरान हुए युद्ध अपराधों में उसकी भूमिका के संबंध में 2015 में मौत की सजा हुई थी.

Last Updated : Oct 31, 2019, 8:15 PM IST
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