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पाकिस्तान के अवैध फंडिंग मामले में हाफिज सईद को 10 साल की जेल - लश्कर ए तैयबा

पाकिस्तान की एक अदालत ने अवैध फंडिंग मामले में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

हाफिज सईद को 10 साल की जेल
हाफिज सईद को 10 साल की जेल
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Published : Nov 19, 2020, 3:59 PM IST

Updated : Nov 19, 2020, 5:24 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में गुरुवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई.

संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित किया था और अमेरिका ने उसपर एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी है. उसे आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.

आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी.

वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान : हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को 16 साल तक की सजा

अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को जमात उद दावा के सरगना सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई.

सईद और उसके दो साथियों-जफर इकबाल तथा याह्या मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है.

अधिकारी ने कहा कि आतंकवाद रोधी अदालत-1 के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दायर मुकदमा संख्या 16/19 और 25/19 में सुनवाई की जिसमें वकील नसीरुद्दीन नैयर और मोहम्मद इमरान फजल गुल की जिरह के दौरान गवाहों के बयानों के बाद फैसला सुनाया गया है.

आतंकवाद रोधी विभाग ने जेयूडी के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए हैं. जिनमें से 24 मामलों में फैसला आ चुका है और शेष अन्य आतंकवाद रोधी अदालतों में लंबित हैं. अब तक चार मामलों में सईद के खिलाफ फैसला आया है.

जेयूडी वर्ष 2008 में मुंबई में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा को संचालित करनेवाला प्रमुख संगठन है.

मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें छह अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे.

अमेरिका के वित्त विभाग ने सईद को विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था. दिसंबर 2008 में उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत भी आतंकवादी घोषित किया गया था.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड एवं जमात उद दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को दो और मामलों में गुरुवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई.

संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित किया था और अमेरिका ने उसपर एक करोड़ डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी है. उसे आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.

आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलबध कराने के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी.

वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान : हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को 16 साल तक की सजा

अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को जमात उद दावा के सरगना सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई.

सईद और उसके दो साथियों-जफर इकबाल तथा याह्या मुजाहिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है.

अधिकारी ने कहा कि आतंकवाद रोधी अदालत-1 के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दायर मुकदमा संख्या 16/19 और 25/19 में सुनवाई की जिसमें वकील नसीरुद्दीन नैयर और मोहम्मद इमरान फजल गुल की जिरह के दौरान गवाहों के बयानों के बाद फैसला सुनाया गया है.

आतंकवाद रोधी विभाग ने जेयूडी के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए हैं. जिनमें से 24 मामलों में फैसला आ चुका है और शेष अन्य आतंकवाद रोधी अदालतों में लंबित हैं. अब तक चार मामलों में सईद के खिलाफ फैसला आया है.

जेयूडी वर्ष 2008 में मुंबई में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा को संचालित करनेवाला प्रमुख संगठन है.

मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें छह अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे.

अमेरिका के वित्त विभाग ने सईद को विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था. दिसंबर 2008 में उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत भी आतंकवादी घोषित किया गया था.

Last Updated : Nov 19, 2020, 5:24 PM IST
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