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ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना किसी टिप्पणी के ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े मामले को खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Nov 2, 2021, 12:49 PM IST

वाशिंगटन : सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े एक मामले में आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है और कैथोलिक अस्पताल के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को छोड़ रहा है जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को वहां हिस्टरेक्टॉमी की अनुमति नहीं देगा.

उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना किसी टिप्पणी के मामले को खारिज कर दिया. तीन रूढ़िवादी न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और नील गोरसच ने कहा कि उन्होंने मामले की सुनवाई करते. लेकिन सैक्रामेंटो के पास मर्सी सैन जुआन मेडिकल सेंटर ने अपनी सुविधा में प्रक्रिया को करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एक वैकल्पिक नसबंदी थी जिसने अस्पताल के नैतिक और धार्मिक दायित्वों का उल्लंघन किया.

वाशिंगटन : सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े एक मामले में आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है और कैथोलिक अस्पताल के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को छोड़ रहा है जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को वहां हिस्टरेक्टॉमी की अनुमति नहीं देगा.

उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना किसी टिप्पणी के मामले को खारिज कर दिया. तीन रूढ़िवादी न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और नील गोरसच ने कहा कि उन्होंने मामले की सुनवाई करते. लेकिन सैक्रामेंटो के पास मर्सी सैन जुआन मेडिकल सेंटर ने अपनी सुविधा में प्रक्रिया को करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एक वैकल्पिक नसबंदी थी जिसने अस्पताल के नैतिक और धार्मिक दायित्वों का उल्लंघन किया.

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