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अमेरिकी सांसदों ने प्रशासन से 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' के लिए DACA का दायरा बढ़ाने की अपील की

अमेरिकी सांसदों ने प्रशासन से 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' के लिए DACA का दायरा बढ़ाने की अपील की है. सांसद डेबोरा रॉस (Deborah Ross) और सीनेटर एलेक्स पैडिला ( Alex Padilla) के नेतृत्व में सीनेट तथा सदन के 49 सदस्यों ने इस संबंध में बाइडेन प्रशासन से अनुरोध किया है.

US Parliament (file photo)
अमेरिकी संसद (फाइल फोटो)
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Published : Dec 1, 2021, 4:30 PM IST

वाशिंगटन : अमेरिका के 49 प्रभावशाली सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से 'डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स' (डीएसीए) के दायरे को व्यापक कर इसमें करीब दो लोख 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' को शामिल करने की अपील की है.

'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' उन भारतीय-अमेरिकियों के बच्चे हैं, जो मुख्य रूप से एच -1 बी वीजा आदि के जरिए कानूनी रूप से अमेरिका आए थे. मूल देश में वापस भेजे जाने से एक प्रकार की प्रशासनिक राहत प्रदान करने वाले डीएसीए का उद्देश्य, इन योग्य अप्रवासी युवाओं को उनके देश वापस भेजे जाने से सुरक्षा प्रदान करना है. अमेरिकी कानूनों के तहत, बच्चे 21 साल की उम्र के बाद अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं होते. नतीजतन, हजारों भारतीय बच्चों को अमेरिका से उनके मूल देश वापस भेजे जाने का डर रहता है.
सांसद डेबोरा रॉस (Deborah Ross) और सीनेटर एलेक्स पैडिला ( Alex Padilla) के नेतृत्व में सीनेट तथा सदन के 49 सदस्यों ने एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' को शामिल करने के लिए डीएसीए मानदंडों को व्यापक बनाए.

उसमें कहा गया कि लंबे समय से अमेरिकी वीजा धारकों के तौर पर बच्चे अमेरिका में कानूनी दर्ज के साथ बड़े होते हैं, लेकिन 21 साल की उम्र में उन्हें तब व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, जब उनके आश्रितों का वीजा समाप्त हो जाता है या उन्हें उस समय तक 'ग्रीन कार्ड' नहीं मिल पाता.

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सांसद डीएचएस से 2,00,000 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' के लिए पात्रता बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं, जो वर्तमान में डीएसीए के तहत, मूल देश वापस भेजे जाने से सुरक्षा के लिए पात्र नहीं हैं.

सांसदों के पत्र में क्या
सांसदों ने पत्र में लिखा, 'अगर डीएसीए को जैसे हम कह रहे हैं वैसे अद्यतन किया गया तो, अमेरिका में 15 जून 2012 तक मौजूद 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' को 21 साल का होने के बाद भी हमारे देश में रहने और उसके हित में योगदान देते रहने का मौका दिया जा सकता है. डीएसीए को उन बच्चों तथा युवा वयस्कों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जो अमेरिका में बड़े हुए हैं, ताकि उन्हें उन देशों में लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए, जिसे वे शायद थोड़ा ही जानते हों. हम आपसे 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' के लिए डीएसीए पात्रता का विस्तार करके इस नीति के वादे को पूरा करने का आग्रह करते हैं.' इस कदम का 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' ने भी स्वागत किया है.

पढ़ें- अमेरिकी सांसदों ने चेहरे की पहचान की तकनीक पर रोक लगाने वाला विधेयक दोनों सदनों में पेश किया

'इम्प्रूव द ड्रीम' के संस्थापक डी पटेल ने कहा कि वे सांसदों के इस कदम के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में पले-बढ़े 2,00,000 से अधिक बच्चे तथा युवा वयस्क इसलिए डीएसीए के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' हैं.

ओबामा ने की थी डीएसीए कार्यक्रम की शुरुआत
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में डीएसीए कार्यक्रम की शुरुआत की थी. यह उन लोगों को उनके मूल देश वापस भेजे जाने से रोकता है जो अमेरिका में नाबालिगों के रूप में आए थे. हालांकि सितंबर में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति को रद्द कर दिया था. डीएसीए का पात्र होने के लिए, व्यक्ति के कोई गंभीर अपराध रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए. अभी करीब, 6,40,000 आव्रजक इस कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत हैं.

(पीटीआई-भाषा)

वाशिंगटन : अमेरिका के 49 प्रभावशाली सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से 'डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स' (डीएसीए) के दायरे को व्यापक कर इसमें करीब दो लोख 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' को शामिल करने की अपील की है.

'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' उन भारतीय-अमेरिकियों के बच्चे हैं, जो मुख्य रूप से एच -1 बी वीजा आदि के जरिए कानूनी रूप से अमेरिका आए थे. मूल देश में वापस भेजे जाने से एक प्रकार की प्रशासनिक राहत प्रदान करने वाले डीएसीए का उद्देश्य, इन योग्य अप्रवासी युवाओं को उनके देश वापस भेजे जाने से सुरक्षा प्रदान करना है. अमेरिकी कानूनों के तहत, बच्चे 21 साल की उम्र के बाद अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं होते. नतीजतन, हजारों भारतीय बच्चों को अमेरिका से उनके मूल देश वापस भेजे जाने का डर रहता है.
सांसद डेबोरा रॉस (Deborah Ross) और सीनेटर एलेक्स पैडिला ( Alex Padilla) के नेतृत्व में सीनेट तथा सदन के 49 सदस्यों ने एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' को शामिल करने के लिए डीएसीए मानदंडों को व्यापक बनाए.

उसमें कहा गया कि लंबे समय से अमेरिकी वीजा धारकों के तौर पर बच्चे अमेरिका में कानूनी दर्ज के साथ बड़े होते हैं, लेकिन 21 साल की उम्र में उन्हें तब व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, जब उनके आश्रितों का वीजा समाप्त हो जाता है या उन्हें उस समय तक 'ग्रीन कार्ड' नहीं मिल पाता.

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सांसद डीएचएस से 2,00,000 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' के लिए पात्रता बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं, जो वर्तमान में डीएसीए के तहत, मूल देश वापस भेजे जाने से सुरक्षा के लिए पात्र नहीं हैं.

सांसदों के पत्र में क्या
सांसदों ने पत्र में लिखा, 'अगर डीएसीए को जैसे हम कह रहे हैं वैसे अद्यतन किया गया तो, अमेरिका में 15 जून 2012 तक मौजूद 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' को 21 साल का होने के बाद भी हमारे देश में रहने और उसके हित में योगदान देते रहने का मौका दिया जा सकता है. डीएसीए को उन बच्चों तथा युवा वयस्कों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जो अमेरिका में बड़े हुए हैं, ताकि उन्हें उन देशों में लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए, जिसे वे शायद थोड़ा ही जानते हों. हम आपसे 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' के लिए डीएसीए पात्रता का विस्तार करके इस नीति के वादे को पूरा करने का आग्रह करते हैं.' इस कदम का 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' ने भी स्वागत किया है.

पढ़ें- अमेरिकी सांसदों ने चेहरे की पहचान की तकनीक पर रोक लगाने वाला विधेयक दोनों सदनों में पेश किया

'इम्प्रूव द ड्रीम' के संस्थापक डी पटेल ने कहा कि वे सांसदों के इस कदम के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में पले-बढ़े 2,00,000 से अधिक बच्चे तथा युवा वयस्क इसलिए डीएसीए के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे 'डॉक्यूमेंटिड ड्रीमर्स' हैं.

ओबामा ने की थी डीएसीए कार्यक्रम की शुरुआत
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में डीएसीए कार्यक्रम की शुरुआत की थी. यह उन लोगों को उनके मूल देश वापस भेजे जाने से रोकता है जो अमेरिका में नाबालिगों के रूप में आए थे. हालांकि सितंबर में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति को रद्द कर दिया था. डीएसीए का पात्र होने के लिए, व्यक्ति के कोई गंभीर अपराध रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए. अभी करीब, 6,40,000 आव्रजक इस कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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