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रिपब्लिकन पार्टी को झटका, कोर्ट ने खारिज की मतगणना रोकने की अपील - मतगणना रोकने की अपील

मिशिगन और जॉर्जिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों को अदालत ने खारिज कर दिया है. पार्टी ने अनुपस्थित मतपत्रों की गिनती रोकने का अनुरोध किया था.

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Published : Nov 6, 2020, 12:10 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अदालत ने बड़ा झटका दिया है. चुनाव में कथित गड़बड़ी के खिलाफ ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से मिशिगन और जॉर्जिया में दर्ज कराए गए मुकदमों को अदालत ने खारिज कर दिया है.

ट्रंप प्रचार अभियान ने मिशिगन में अनुपस्थित मतपत्रों (जब कोई व्यक्तिगत रूप से मतदान केन्द्र में नहीं जा कर बल्कि अन्य किसी माध्यम से मतदान करता है) की गिनती रोकने का अनुरोध किया था, वहीं जॉर्जिया में प्रचार अभियान ने आरोप लगाया था कि वहां अनुचित मतों की भी गणना की जा रही है.

यह भी पढ़ें- लंबी खिंच सकती है बाइडेन-ट्रंप की रेस, 6 प्रमुख राज्यों में मतगणना जारी

मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम्स की न्यायाधीश सिंथिया स्टीफेन्स ने गुरुवार को यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि मिशिगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्थानीय मतगणना प्रक्रिया में शामिल नहीं है. जॉर्जिया में भी न्यायाधीश जेम्स एफ बास ने वाद को खरिज कर दिया. उधर, विस्कोंसिन में भी मतों की गणना दोबारा कराने की मांग की गई है.

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अदालत ने बड़ा झटका दिया है. चुनाव में कथित गड़बड़ी के खिलाफ ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से मिशिगन और जॉर्जिया में दर्ज कराए गए मुकदमों को अदालत ने खारिज कर दिया है.

ट्रंप प्रचार अभियान ने मिशिगन में अनुपस्थित मतपत्रों (जब कोई व्यक्तिगत रूप से मतदान केन्द्र में नहीं जा कर बल्कि अन्य किसी माध्यम से मतदान करता है) की गिनती रोकने का अनुरोध किया था, वहीं जॉर्जिया में प्रचार अभियान ने आरोप लगाया था कि वहां अनुचित मतों की भी गणना की जा रही है.

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मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम्स की न्यायाधीश सिंथिया स्टीफेन्स ने गुरुवार को यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि मिशिगन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्थानीय मतगणना प्रक्रिया में शामिल नहीं है. जॉर्जिया में भी न्यायाधीश जेम्स एफ बास ने वाद को खरिज कर दिया. उधर, विस्कोंसिन में भी मतों की गणना दोबारा कराने की मांग की गई है.

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