मेक्सिको सिटी : मेक्सिको के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपतियों को अभियोजित करने के मुद्दे पर प्रस्तावित जनमत संग्रह कराने की अनुमति मौजूदा राष्ट्रपति को दे दी है. विरोधियों ने दावा किया था कि यह उस सामान्य नियम का उल्लंघन करता है कि मुकदमा चलाने का निर्णय अभियोजन पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मतदाता या राजनेता द्वारा.
न्यायालय ने पांच न्यायाधीशों के मुकाबले छह न्यायाधीशों के बहुमत से गुरुवार को फैसला दिया कि जनमत संग्रह का यह कदम संवैधानिक है, लेकिन मतपत्र में प्रकाशित होने वाले सवाल के शब्द संशोधित किए जा सकते हैं.
मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैन्युएल लोपेज ओब्रादोर की तरफ से अदालत को बताया गया कि जनमत संग्रह के सवाल में कहा गया है, 'आप सहमत हैं या नहीं हैं कि संबंधित अधिकारी लागू उपयुक्त कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत जांच कर सकें और अगर उचित हो तो सजा दिला सकें, जो संभावित अपराध पूर्व राष्ट्रपतियों ने किया है.'
इसके साथ ही जनमत संग्रह के लिए प्रकाशित मतपत्र में छह जीवित पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं. छठे राष्ट्रपति लुइस इशेवेरिया हैं, जो वर्ष 1970 से 1976 तक देश के राष्ट्रपति रहे और इस समय 98 साल के हैं.
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विशेष अभियोजन काार्यालय ने उनके खिलाफ 1968 में विद्यार्थी नरंसहार का मुकदम दर्ज किया था, लेकिन वर्ष 2007 में एक न्याधिकरण ने आरोपों से बरी कर दिया था.
गौरतलब है कि लोपेज ओब्रादोर ने छह जून, 2021 को जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव किया है. उसी दिन कांग्रेस (संसद) के मध्यावधि चुनाव होने हैं.