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मिस्र की अदालत ने 10 इस्लामी नेताओं की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा

मिस्र की सर्वोच्च अपीलीय अदालत ने रविवार को प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख सहित उसके दस नेताओं की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा.

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Published : Jul 11, 2021, 10:37 PM IST

काहिरा : सरकारी संवाद एजेंसी एमईएनए ने यह जानकारी दी कि काहिरा की एक अदालत ने 2019 में, समूह के नेता मोहम्मद बदी सहित दस नेताओं को मिस्र के 2011 के विद्रोह के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या और जेल से कैदियों को भगाने के आरोप में दोषी ठहराया था.

लंबे समय से शासन कर रहे हुस्नी मुबारक के सत्ता से हटने के साथ उस विद्रोह का अंत हुआ था. आरोपियों को करीब 20,000 कैदियों को भागने में मदद करने तथा विदेशी आतंकवादी समूहों-फलिस्तीनी हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ साजिश कर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का दोषी पाया गया था.

यह भी पढ़ें-अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में गर्म हवाओं के कारण और भड़की जंगल की आग

इस बीच एक अदालत ने देश के सबसे पुराने इस्लामी संगठन के आठ नेताओं को बरी कर दिया जिन्हें पहले 15 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

काहिरा : सरकारी संवाद एजेंसी एमईएनए ने यह जानकारी दी कि काहिरा की एक अदालत ने 2019 में, समूह के नेता मोहम्मद बदी सहित दस नेताओं को मिस्र के 2011 के विद्रोह के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या और जेल से कैदियों को भगाने के आरोप में दोषी ठहराया था.

लंबे समय से शासन कर रहे हुस्नी मुबारक के सत्ता से हटने के साथ उस विद्रोह का अंत हुआ था. आरोपियों को करीब 20,000 कैदियों को भागने में मदद करने तथा विदेशी आतंकवादी समूहों-फलिस्तीनी हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ साजिश कर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का दोषी पाया गया था.

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इस बीच एक अदालत ने देश के सबसे पुराने इस्लामी संगठन के आठ नेताओं को बरी कर दिया जिन्हें पहले 15 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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