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यौन उत्पीड़न केस में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को जमानत मिली

यौन उत्पीड़न मामले में बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है.

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कोरियोग्राफर गणेश आचार्य
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Published : Jun 24, 2022, 12:58 PM IST

मुंबईः बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है. एक महिला डांसर ने कोरियोग्राफर के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामला 2020 की फरवरी माह का है. पुलिस ने गणेश आचार्य के खिलाफ कई धाराओं में चार्जशीट दायर की थी.

महिला ने आरोप लगाया था कि साल 2010 में वह जब भी गणेश आचार्य के ऑफिस में उनसे मिलने गई तो उन्हें अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर किया जाता और ना कहने पर परेशान किया जाता. इतना ही नहीं छह माह के बाद भारतीय फिल्म और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा उसकी मेंबरशिप भी समाप्त कर दिया गया. इसके साथ ही महिला डांसर ने मारपीट का भी आरोप लगाया था.

बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोरियोग्राफर पर धारा 354-A, 354-C, 354-D और धारा 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था. गुरुवार को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई. आगे बता दें कि गणेश आचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.

मुंबईः बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है. एक महिला डांसर ने कोरियोग्राफर के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामला 2020 की फरवरी माह का है. पुलिस ने गणेश आचार्य के खिलाफ कई धाराओं में चार्जशीट दायर की थी.

महिला ने आरोप लगाया था कि साल 2010 में वह जब भी गणेश आचार्य के ऑफिस में उनसे मिलने गई तो उन्हें अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर किया जाता और ना कहने पर परेशान किया जाता. इतना ही नहीं छह माह के बाद भारतीय फिल्म और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा उसकी मेंबरशिप भी समाप्त कर दिया गया. इसके साथ ही महिला डांसर ने मारपीट का भी आरोप लगाया था.

बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोरियोग्राफर पर धारा 354-A, 354-C, 354-D और धारा 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था. गुरुवार को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई. आगे बता दें कि गणेश आचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.

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