मुंबई: कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं. इस बीच राहुल के साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट दर्ज होने का मामला सामने आया है. कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत केजीएफ चैप्टर 2 एमआरटी म्यूजिक ने दर्ज कराई है.
बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक बैंगलोर में स्थित रिकॉर्ड लेबल है. म्यूजिक के पास हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल के साथ ही 20 हजार से अधिक ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं. शिकायत के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया हैं, उन्होंने एमआरटी म्यूजिक की अनुमति के बिना ही इन गानों का इस्तेमाल 'भारत जोड़ो यात्रा' अभियान में किया है. मार्केटिंग वीडियो में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं.
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत उत्तरदायी हैं. धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120, 2000 की धारा 43 के तहत और धारा 64 के तहत ये दंडनीय अपराध है. वहीं, म्यूजिक लेबल के वकील का कहना है कि 'हमारा क्लाइंट एमआरटी म्यूजिक भारत में सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्रीय संगीत कंपनियों में से एक है और विभिन्न भाषाओं में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम, वीडियो आदि के निर्माण के बिजनेस में है.
एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. शिकायत मुख्य रूप से गैरकानूनी धोखाधड़ी और अवैध कार्यों से संबंधित है. उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के गीतों को हिंदी में डाउनलोड कर एक वीडियो बनाया है. पार्टी ने वीडियो को भारत जोड़ो यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हुए इसके लोगो का भी उपयोग किया है. यही नहीं पार्टी ने इसे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया है.
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