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यमुना प्राधिकरण की नई स्किम, लीज रेंट और 64% पैसा देकर घर अपने नाम कराएं - लीज रेंट देकर घर अपने नाम कराएं

अपना आशियाना हो, यह हर किसी का सपना होता है, पर बिल्डरों के जाल में वह ऐसा फंस जाता है कि पूरा पैसा जमा करने के बावजूद मकान उसके नाम पर नहीं हो पाता है. वहीं, बकाया बिल्डर का होता है और भुगतना बायर्स को पड़ता है. अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यमुना विकास प्राधिकरण ने बायर्स को इस जाल से निकालने के लिए नया प्रयोग किया है. Yamuna Development Authority

यमुना प्राधिकरण ने शुरू किया भारत की पहली योजना
यमुना प्राधिकरण ने शुरू किया भारत की पहली योजना
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Published : Sep 2, 2022, 9:13 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लाट लेने वाले बायर्स सीधे 64 परसेंट और लीज रेंट जमा करा करके अपनी लीज डील करा सकते हैं. साथ ही यमुना प्राधिकरण ने ट्रांसफर चार्ज रेजिडेंशियल के लिए पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया है. इससे लोग मकान अपने नाम करा सकेंगे. ऐसा प्रयोग करने वाला यमुना प्राधिकरण देश का पहला प्राधिकरण बन गया है. इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिलेगा और सहूलियत भी. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस प्रयोग के अंतर्गत बायर्स सीधे अपना 64 परसेंट और लीज रेंट जमा करा करके अपनी लीज डील करा सकते हैं.

सिंह ने बताया कि जहां पर आंशिक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है, जैसे सुपरटेक और एटीएस सिल्वर की स्कीम में है, वहाँ सीधे पैसा जमा कराके लीज डील करा सकते हैं. अभी बिल्डर द्वारा बकाया पैसा जमा नहीं कराए जाने के कारण लीज डील नहीं हो पा रही थी. यह नया प्रयोग है. किसी प्राधिकरण में जिसमें सीधे बायर्स भी पैसा जमा कराकर अपनी लीज डील करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें बिल्डर से एनओसी लेना होगा और 64 परसेंट लीज डील प्राधिकरण को देकर अपनी लीज डील करा सकते हैं.

सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह

इसे भी पढे़ं: राेजगार के अवसरः यमुना प्राधिकरण विकसित करेगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर


प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि इसके अलावा यमुना प्राधिकरण आवासीय भवनों के लिए ट्रांसफर चार्ज पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया गया है, क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं. बाकी कैटेगरी में फंगसनल के बाद ट्रांसफर होता है. इसलिए ट्रांसफर चार्जेस पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया गया है. इससे जमीन की खरीद फरोख्त और लोग ट्रांसफर करें या एग्रीमेंट पर या अटॉर्नी और स्पेशल अटॉर्नी पर प्लाट न खरीदें. कम से कम पैसे में उनके नाम पर प्लाट ट्रांसफर हो सके. इसलिए ट्रांसफर रेट कम कर दिए गए हैं. इसका लोगों को फायदा भी होगा.

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नई दिल्ली/नोएडा: यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लाट लेने वाले बायर्स सीधे 64 परसेंट और लीज रेंट जमा करा करके अपनी लीज डील करा सकते हैं. साथ ही यमुना प्राधिकरण ने ट्रांसफर चार्ज रेजिडेंशियल के लिए पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया है. इससे लोग मकान अपने नाम करा सकेंगे. ऐसा प्रयोग करने वाला यमुना प्राधिकरण देश का पहला प्राधिकरण बन गया है. इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिलेगा और सहूलियत भी. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस प्रयोग के अंतर्गत बायर्स सीधे अपना 64 परसेंट और लीज रेंट जमा करा करके अपनी लीज डील करा सकते हैं.

सिंह ने बताया कि जहां पर आंशिक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है, जैसे सुपरटेक और एटीएस सिल्वर की स्कीम में है, वहाँ सीधे पैसा जमा कराके लीज डील करा सकते हैं. अभी बिल्डर द्वारा बकाया पैसा जमा नहीं कराए जाने के कारण लीज डील नहीं हो पा रही थी. यह नया प्रयोग है. किसी प्राधिकरण में जिसमें सीधे बायर्स भी पैसा जमा कराकर अपनी लीज डील करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें बिल्डर से एनओसी लेना होगा और 64 परसेंट लीज डील प्राधिकरण को देकर अपनी लीज डील करा सकते हैं.

सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह

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प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि इसके अलावा यमुना प्राधिकरण आवासीय भवनों के लिए ट्रांसफर चार्ज पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया गया है, क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं. बाकी कैटेगरी में फंगसनल के बाद ट्रांसफर होता है. इसलिए ट्रांसफर चार्जेस पांच परसेंट से ढाई पर्सेंट कर दिया गया है. इससे जमीन की खरीद फरोख्त और लोग ट्रांसफर करें या एग्रीमेंट पर या अटॉर्नी और स्पेशल अटॉर्नी पर प्लाट न खरीदें. कम से कम पैसे में उनके नाम पर प्लाट ट्रांसफर हो सके. इसलिए ट्रांसफर रेट कम कर दिए गए हैं. इसका लोगों को फायदा भी होगा.

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