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गौतमबुद्ध नगर में धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी, नहीं मानने पर कार्रवाई के आदेश - नोएडा की ताजा खबर

यूपी सरकार की तरफ से लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया गया है. इसी कड़ी में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सभी धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है. नहीं मानने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

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नोएडा में धार्मिक स्थलों को नोटिस
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Published : Apr 21, 2022, 4:59 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के संबंध में निर्देश जारी किया है. लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के अंदर ही रहेगी. इसको लेकर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने शासन के निर्देश और कोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए डीजे और बारात घरों के संचालकों को इस संबंध में नोटिस दिया गया. यह भी हिदायत दी गई कि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि मंगलवार को आयुक्तालय के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ-साथ 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल/डीजे संचालक उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें : अपराध संहिता कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी

गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों/विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर/डीजे के सम्बन्ध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो. इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया था.

नई दिल्ली/नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के संबंध में निर्देश जारी किया है. लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के अंदर ही रहेगी. इसको लेकर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने शासन के निर्देश और कोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए डीजे और बारात घरों के संचालकों को इस संबंध में नोटिस दिया गया. यह भी हिदायत दी गई कि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि मंगलवार को आयुक्तालय के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ-साथ 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल/डीजे संचालक उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों/विवाह भवनों आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर/डीजे के सम्बन्ध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन हो. इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया था.

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