नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 महामारी और त्योहारों के दौर को देखते हुए नोएडा में एक बार फिर धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है. किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी. किसी भी कार्यक्रम को बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं किया जाएगा. त्योहारों के चलते नोएडा पुलिस ने 30 नवंबर तक धारा 144 सीआरपीसी को बढ़ाने का फैसला किया है.
एडीसीपी कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि दो नवंबर को धनतेरस और चार नवंबर को दीपावली और इसके बाद पूरे नवंबर में अन्य कई त्योहारों के चलते नोएडा पुलिस ने 30 नवंबर तक जिले में धारा 144 सीआरपीसी को लागू रखने का फैसला किया है.
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एडीसीपी श्रद्धा पांडेय ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइन का सभी लोगों को सख्ती के साथ पालन करना होगा. जनपद में जो भी व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करता नहीं पाया जाएगा उसके खिलाफ धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत करवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम तथा सभाओं के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. शादी समारोह में बंद स्थानों पर 100 से ज्यादा लोगों के उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी.
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सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या पर प्रतिबंध रहेगा. बिना प्रशासन की अनुमति के किसी प्रकार के जुलुस और कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. जिस किसी के भी द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.
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