नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए जिले में धारा 144 आगामी 10 जुलाई तक के लिए लगा दी गई है. जिस किसी के भी द्वारा इस धारा का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा दिया गया है. उनके द्वारा दिए गए आदेश में करीब 15 बिंदुओं को रखा गया है, जिसका सभी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा. यह आदेश आज से लागू रहेगा, जिसका पालन संबंधित पुलिस विभाग द्वारा कराए जाने का निर्देश दिया गया है.
किसी भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध
कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए इस बार 20 दिनों के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगाई गई है, जो आज से आगामी 10 जुलाई तक प्रभावी रहेगी. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे द्वारा दिया गया है. अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक आवश्यकता की सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी ,सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जाएंगी.
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सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी. कोई भी व्यक्ति जन सामान्य को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो, वीडियो कैसेट एवं सीडी को ना तो बेचेगा और ना ही बजाएगा और ना ही प्रदर्शित करेगा. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा. इसके साथ ही कुल 15 बिंदुओं को आदेश में दर्शाया गया है.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडेय ने कहा है कि यदि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है तो धारा 144 के आदेश गौतम बुध के संपूर्ण क्षेत्र में आज से 10 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप इस निषेधाज्ञा के संबंधित बिंदु स्वयं संशोधित माने जाएंगे. इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.