नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 महामारी को जहां आपदा घोषित कर दिया गया है. वहीं आगामी आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था के आदेश पर एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगाई गई है जो आगामी 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. वहीं इस दौरान जिस किसी के भी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जाएगी. धारा 144 के तहत 19 बिंदुओं को प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसमें कुछ चीजें 15 अक्टूबर तक पूरी तरीके से बंद रखने का निर्देश दिया गया है. अग्रिम आदेश आने के बाद ही उन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी.
गौतमबुद्ध नगर जिले में एक बार फिर लगाई गई धारा 144
भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है. इसे देखते हुए कई निर्देश जारी किए गए हैं. इसके मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक धारा 144 लगाई गई है. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान छात्रों व सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे.
उच्च शिक्षण संस्थान, जिसमें पीएचडी शोधार्थी तथा अन्य प्रयोग संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती है को 15 अक्टूबर से पूर्व खोलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से पूर्व नहीं खोला जाएगा. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लस को भी 15 अक्टूबर से पूर्व नहीं खोला जाएगा और उनमें दर्शकों की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही आदेश में 19 बिंदुओं को दर्शाया गया है जिसे सख्ती के साथ पालन कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.