नई दिल्ली/नोएडा: स्वास्थ्य विभाग ने नियमों के खिलाफ जाकर कोरोना के सैंपल लेने के आरोप में प्राेग्नोसिस लैब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
स्वास्थ्य विभाग ने कराया मामला दर्ज
गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नोएडा के थाना सेक्टर 20 में मुकदमा दर्ज कराया गया है. क्योंकि प्राेग्नोसिस लैब द्वारा गैरकानूनी तरीके से कोरोना के सैंपल लेने का काम किया जा रहा था. इसी के साथ दीपक नामक शख्स को गैर कानूनी तरीके से सैंपल लेते हुए पकड़ा गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा थाने में दी गई तहरीर में कहा गया है कि लैब के द्वारा कई बिंदुओं का पालन नहीं किया गया है, जैसे सैंपल लेने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है.
साथ ही जिस व्यक्ति के द्वारा सैंपलिंग का काम किया जा रहा है उस व्यक्ति के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और ना ही कोई प्रमाण पत्र है. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि लैब ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1998 एक्ट का उल्लंघन किया गया है. साथ ही आरोपी के खिलाफ कोविड-19 महामारी 2020 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है.
एडिशनल डीसीपी का कहना
एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर महामारी अधिनियम 1897 के तहत धारा 3 और 270, 269, और 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.