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नोएडा: 15 साल से पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरे तो कैंसिल हो जाएगी RC

आरटीओ गौतमबुद्ध नगर ने केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को 18 अप्रैल 1998 के बाद के जो वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिन का समय पूरा हो गया है उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है.

15 साल से पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरे तो कैंसिल हो जाएगी RC
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Published : Oct 11, 2019, 4:06 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: NCR में परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत 50 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. डीजल वाहन सड़क पर केवल 10 साल ही चल सकते हैं जबकि पेट्रोल वाहन 15 साल. इसके बावजूद ज़िले में समय से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं. इसलिए सितंबर महीने में दस हजार से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था.

15 साल से पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरे तो कैंसिल हो जाएगी RC

आरटीओ गौतमबुद्ध नगर ने केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को 18 अप्रैल 1998 के बाद के जो वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिनका समय पूरा हो गया है उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है. 15 साल पुराने जितने भी वाहन अगर नोटिस के बावजूद भी सड़कों पर चलते हैं तो परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों को जब्त कर लेगा. जल्द ही ऐसे वाहनों का सड़क से हटने का असर दिखेगा. पर्यावरण और प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है. आरटीओ विभाग की ये कार्रवाई एनजीटी के आदेशों को पालन करते हुए की गई है. एआरटीओ का कहना है कि चिन्हित किये गए वाहन बहुत जल्द गौतमबुद्धनगर जिले से हटा दिए जाएंगे.

नई दिल्ली/नोएडा: NCR में परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत 50 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. डीजल वाहन सड़क पर केवल 10 साल ही चल सकते हैं जबकि पेट्रोल वाहन 15 साल. इसके बावजूद ज़िले में समय से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं. इसलिए सितंबर महीने में दस हजार से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था.

15 साल से पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरे तो कैंसिल हो जाएगी RC

आरटीओ गौतमबुद्ध नगर ने केंद्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को 18 अप्रैल 1998 के बाद के जो वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिनका समय पूरा हो गया है उन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है. 15 साल पुराने जितने भी वाहन अगर नोटिस के बावजूद भी सड़कों पर चलते हैं तो परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों को जब्त कर लेगा. जल्द ही ऐसे वाहनों का सड़क से हटने का असर दिखेगा. पर्यावरण और प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है. आरटीओ विभाग की ये कार्रवाई एनजीटी के आदेशों को पालन करते हुए की गई है. एआरटीओ का कहना है कि चिन्हित किये गए वाहन बहुत जल्द गौतमबुद्धनगर जिले से हटा दिए जाएंगे.

Intro:नोएडा-गौतमबुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 हजार सड़क वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया निरस्त। वाहनों की आयु डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष व पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष निर्धारित किया गया था उसके बावजूद भी ज़िले में दिए गए समय से ज्यादा भी गाड़ी चल रही है। इसलिए सितंबर महीने में भी दस हजार से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था । उसके बावजूद भी वाहन स्वामी ने प्रमाण पत्र जमा नहीं किए थे।

Body:आरटीओ गौतमबुद्ध नगर ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 54 एवं 55 के तहत 2 पहिया व 4 पहिया के वाहनों को 18 अप्रैल 1998 के बाद के जो वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिन का समय पूरा हो गया है उन वाहनों पंजीकृत निरस्त कर दिया गया है। 15 साल पुराने जितने भी वाहन अगर नोंटिस के बावजूद भी वाहन सड़कों पर चलते हैं तो परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों को जब्द कर लेगा। करवाई को देखते हुए जल्द ही ऐसे वाहनों को सड़क से हटने का असर जल्दी दिखेगा। पर्यावरण और प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह एक बहुत बड़ा एवं फैसला लिया है।

बाइट-ए के पांडेय (आरटीओ गौतमबुद्ध नगर)Conclusion:आरटीओ विभाग यह कार्यवाही एनजीटी के आदेशों को पालन कराते हुए कार्यवाही कर रहा है। एआरटीओ का कहना है कि चिन्हित किये गए वाहन बहुत जल्द गौतमबुद्धनगर जिले से हटा दिए जाएंगे।
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