नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की नई पॉलिसी लागू की है. पालतू कुत्तों को पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू भी कराना होगा.
बता दें कि रजिस्ट्रेश का 500 रुपये चार्ज है. नियमों की अनदेखी करने वालों पर 5 हज़ार जुर्माना भी लगाया जाएगा. नोएडा अथॉरिटी ने एजेंसी का चयन करना शुरू कर दिया है. एजेंसी जिले में सभी पालतू कुत्तों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी और उनके समय-समय पर वैक्सीनेशन हो इसे भी सुनिश्चित करेगी.
पालतू पेट के पट्टे में लगाई जाएगी चिप
नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण एक एजेंसी का चयन करेगी. एजेंसी की मदद से पालतू कुत्तों का आंकड़ा झूठा जाएगा और जिन्होंने भी अपने घरों में पालतू जानवर को पाल रखा है. उन्हें साल का 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जिसे हर साल रिन्यू भी किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना फिर से लगाया जाएगा. एजेंसी सभी पालतू जानवरों का रिकॉर्ड रखेगी और समय-समय पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसपर भी नजर बनाए रहेगी. साथ ही इन सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए पालतू के गले में एक पट्टा होगा जिसमें चिप लगाई जाएगी ताकि पालतू कुत्ते की पैकिंग भी की जा सके.
पेट्स लवर ने पूछे सवाल?
पेट लवर तरुणिमा बाजपेई ने प्राधिकरण की नई पॉलिसी पर कुछ सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि घरेलू पेट्स एक फैमिली मेंबर की तरीके होते हैं तो क्या आने वाले समय में जन्म लेने वाले बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से सवाल करते हुए पूछा कि जिले में पेट्स लवर हैं जो आवारा पेट्स और छोड़े गए पेट्स की देखभाल करती हैं ऐसे में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है.