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193 दिन बिना अनुमति और अवकाश के गायब रहने वाले पुलिसकर्मी को नोएडा कमिश्नर ने किया बर्खास्त - बिना अनुमती और अवकाश के गायब था पुलिसकर्मी

नोएडा कमिश्नर ने बिना अनुमति और अवकाश लिए 193 दिन से गायब पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी के ऊपर मारपीट, रेप और धोखाधड़ी सहित कई अन्य मामले भी दर्ज हैं.

Noida Commissioner
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Published : Jun 10, 2022, 1:07 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: जुलाई 2020 से फरवरी 2021 तक लगातार बिना किसी अनुमति और अवकाश के लापता रहने वाले एक पुलिसकर्मी को पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह ने बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी के ऊपर मारपीट, रेप और धोखाधड़ी सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं. वहीं पुलिस कर्मी द्वारा पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करने का भी आरोप है.

कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त पुलिसकर्मी चित्रसेन कुमार जो 25 जुलाई 1020 से 3 फरवरी 2021 तक 193 दिवस बिना अनुमति व अवकाश के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहने, प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने, थाना बिसरख पर पंजीकृत मुकदमा 2020 में धोखाधड़ी, रेप, मारपीट सहित अपराधिक मामलों में संलिप्तता होने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम 29 के प्रविधानों का उल्लंघन के संबंध में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गया है. जिसके बाद विभागीय कार्रवाई प्रचलित करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अंतर्गत दोषी पाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी बर्खास्त किया गया है.


वहीं इस संबंध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय भारतीय सिंह का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी को बार-बार अपना स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस दिए जाने के बाद भी करीब दो महीने तक अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं.

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नई दिल्ली/नोएडा: जुलाई 2020 से फरवरी 2021 तक लगातार बिना किसी अनुमति और अवकाश के लापता रहने वाले एक पुलिसकर्मी को पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह ने बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी के ऊपर मारपीट, रेप और धोखाधड़ी सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं. वहीं पुलिस कर्मी द्वारा पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करने का भी आरोप है.

कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त पुलिसकर्मी चित्रसेन कुमार जो 25 जुलाई 1020 से 3 फरवरी 2021 तक 193 दिवस बिना अनुमति व अवकाश के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहने, प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने, थाना बिसरख पर पंजीकृत मुकदमा 2020 में धोखाधड़ी, रेप, मारपीट सहित अपराधिक मामलों में संलिप्तता होने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम 29 के प्रविधानों का उल्लंघन के संबंध में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गया है. जिसके बाद विभागीय कार्रवाई प्रचलित करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अंतर्गत दोषी पाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी बर्खास्त किया गया है.


वहीं इस संबंध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय भारतीय सिंह का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी को बार-बार अपना स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस दिए जाने के बाद भी करीब दो महीने तक अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं.

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