नई दिल्ली/नोएडाः शासन के निर्देश पर नोएडा में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए 8 से 17 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान जिले के सभी 22 थाना क्षेत्रों में संबंधित थाना प्रभारी द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी जा रही है. वहीं, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई. 6,000 से अधिक लोगों के चालान काटे गए हैं, जो बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे थे. वहीं, 12 सौ से अधिक वाहनों के भी चालान काटे गए हैं. कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
छह लाख रुपये से अधिक का वसूला गया जुर्माना
जिले में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार, सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है. इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया गया. इसी के क्रम में शुक्रवार को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 6,006 व्यक्तियों पर चालान की कार्रवाई करते हुए 6,00,600 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
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एडिशनल सीपी, कानून व्यवस्था लव कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को दूर भगाने और आम जनता को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से रात्रि कर्फ्यू लगाए गया है. लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. जिनके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है. इसके तहत 1,262 वाहनों का चालान करते हुए कुल 1,63,900 रुपये शुल्क वसूला गया. इसके साथ ही 23 वाहनों को सीज भी किया गया. वहीं, 77 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई.