गौतमबुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा) : नाबालिग प्रेमिका के माता-पिता की हत्या के मामले में प्रेमी को जिला न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई. त्वरित न्यायालय द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने दंपती की हत्या करने वाले दोषी प्रेमी प्रमोद शर्मा को आजीवन कारावास की सजा ( to life imprisonment) सुनाई है. उस पर 46 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दंपती की बेटी ने ही प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर (with nexus of lover) माता-पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. बेटी नाबालिग है, उसके संबंध में मामला विचाराधीन है.
ये भी पढ़ें :- गाजियाबादः प्रेमी को 5वीं फेल बताया तो नाबालिग बेटी ने प्रेमी संग मिलकर पिता को मार डाला
गाजियाबाद ले जाकर की गई हत्या : सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि अगस्त 2016 में बादलपुर के बंबावड़ गांव के रहने वाले दंपती वेदप्रकाश और पत्नी उकलेश की गाजियाबाद ले जाकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप वेदप्रकाश की नाबालिग बेटी व उसके प्रेमी प्रमोद पर लगा. प्रमोद गांव में ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था. आरोप है कि वेदप्रकाश की बेटी ने ही प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपित प्रमोद व नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया.
नाबालिग बेटी बाल सुधार गृह में काट रही है सजा : बेटी ने ही अपने प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या कर शवों को नदी में बहा दिया. वे भाई की हत्या करने का मौका ढूंढ रहे थे. बेटी ने लोगों को गुमराह करने के लिए गांव में फोन कर अपहरण की झूठी सूचना दी. पुलिस ने जब मामले में जांच की तो पता चला कि उसने खुद अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या कर दी है. पुलिस ने उसको और उसके प्रेमी प्रमोद को गिरफ्तार किया.
जिला न्यायालय के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई: मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई. पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाह पेश हुए. शरीर पर मिले चोट के निशान से प्रमाणित हुआ कि दंपती की हत्या की गई है. उनका अपहरण करने के बाद हत्या की गई और शव को छिपा दिया गया. साक्ष्य छिपाने का आरोप भी प्रमोद पर लगा. दंपती जब घर से निकले थे तो पड़ोस में यह कहकर गए थे कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं. दो दिन तक जब वह वापस नहीं लौटे तो हत्या की आरोपी बेटी ने ही पुलिस को माता-पिता के गायब होने की सूचना दी थी. कोर्ट ने गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
रात में घर से से सभी को गाड़ी से लेकर गया था प्रमोद : प्रमोद प्रेमिका के साथ मिलकर उसके भाई, पिता वेद प्रकाश व माता उकलेश को 1 अगस्त 2016 की रात गाड़ी से अपने साथ ले गया. जिसके बाद 6 अगस्त को प्रेमिका ने अपने चचेरे भाई के मोबाइल पर फोन किया और बताया कि प्रमोद ने मम्मी- पापा और भाई को कमरे में बंद रखा है और वह जैसे तैसे करके वहां से निकली है और वह इस समय बीकानेर में है. जिसके बाद उसके चाचा ओमप्रकाश ने बादलपुर थाने में प्रमोद के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया.
पुलिस ने जांच की तो मामले में चौना गांव के पास नदी से वेद प्रकाश का शव 8 अगस्त को बरामद हुआ. वही रबूपुरा थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की पहचान उकलेश के रूप में हुई. पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 15 अगस्त 2016 को प्रमोद को गिरफ्तार किया. बाद में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बेटी ने अपने प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर अपने माता-पिता की हत्या की साजिश रची थी और झूठी खबर परिजनों को देखकर अपहरण का नाटक किया था.
ये भी पढ़ें :- गाजियाबादः विधवा बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी ससुर की हत्या