नई दिल्ली/नोएडा: अगर आप गौतमबुद्धनगर जिले में रेस्टोरेंट, बार, पब या बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि अगर आपने क्रिसमस के दिन और नए साल पर बिना अनुमति के किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है तो वह आपके खिलाफ हो सकती है. क्योंकि नोएडा में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करने से पहले जिला अधिकारी या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, यह आदेश मनोरंजन अधिकारी के निर्देश पर सूचना विभाग द्वारा जारी किया गया है.
जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई के निर्देश पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे और नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले को आहवान करते हुये जानकारी दी है कि इस साल क्रिसमस डे और नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन नहीं किया जाएगा. यह नियम उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 और संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है.
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ संबंधित विभाग से विद्युत स्थापना के लिए उचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य है. उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जायें.
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मनोरंजन अधिकारी का ने बताया कि जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क बाकि स्थानों पर क्रिसमस डे और नववर्ष के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रबन्धकों को आहवान किया गया है कि प्राविधानों के तहत अनुमति और नियमानुसार जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोेेेजन किया करें. अगर कही भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेंगी.
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