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लॉकडाउन: निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 1324 लोगों पर हुई कार्रवाई

देशभर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है. बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. नोएडा पुलिस ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 1324 लोगों पर कार्रवाई की है.

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Published : Mar 25, 2020, 11:54 PM IST

noida lockdown
नोएडा लॉकडाउन

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर जिले में लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से और कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस दौरान किसी भी जरूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी. इसलिए कहीं भी भीड़ इकट्ठी न करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें. अपील के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है.

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 1324 लोगों पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में फल, सब्जी, किराना, दवाईयां एवं अन्य जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय और होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान सुबह 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे के मध्य खुले रहेंगे. इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पंप, आकस्मिक सेवा और अस्पतालों के पास के मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे. उन्होंने नागरिकों से कोरोना के खिलाफ लड़ने में प्रशासन का सहयोग देने की अपील की है. साथ ही ये भी कहा कि जो भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, मंडी और आपूर्ति से जुड़े अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखेंगे. हांलाकि, इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा. साथ ही इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा के अन्तर्राज्यीय संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. आवश्यक सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु-पक्षी, मुर्गी, मछली-चारा ढुलाई करने वाले वाहन, एटीएम के कैश वैन और चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे. आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं.


1324 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई
कमिश्नर ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और उसे खत्म करने के लिए जनपद गौतमबुद्ध नगर में 112 चेकिंग बिन्दुओं पर 24 घंटे बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है. धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में अब तक कुल 405 केस पंजीकृत किए गए हैं. जिसमें 1324 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वाहनों की आवाजाही पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. कुल 13594 वाहनों को चेक किया गया. आदेश की अवहेलना करने वाले 2576 वाहनों का चालान और 276 वाहन सीज किए गए. साथ ही 55100 रुपये जुर्माना वसूला गया जबकि 1093 आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को परमिट दी गई.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर जिले में लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से और कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस दौरान किसी भी जरूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी. इसलिए कहीं भी भीड़ इकट्ठी न करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें. अपील के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है.

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 1324 लोगों पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में फल, सब्जी, किराना, दवाईयां एवं अन्य जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय और होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान सुबह 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे के मध्य खुले रहेंगे. इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पंप, आकस्मिक सेवा और अस्पतालों के पास के मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे. उन्होंने नागरिकों से कोरोना के खिलाफ लड़ने में प्रशासन का सहयोग देने की अपील की है. साथ ही ये भी कहा कि जो भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, मंडी और आपूर्ति से जुड़े अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखेंगे. हांलाकि, इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा. साथ ही इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा के अन्तर्राज्यीय संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. आवश्यक सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु-पक्षी, मुर्गी, मछली-चारा ढुलाई करने वाले वाहन, एटीएम के कैश वैन और चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे. आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं.


1324 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई
कमिश्नर ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और उसे खत्म करने के लिए जनपद गौतमबुद्ध नगर में 112 चेकिंग बिन्दुओं पर 24 घंटे बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है. धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में अब तक कुल 405 केस पंजीकृत किए गए हैं. जिसमें 1324 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वाहनों की आवाजाही पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. कुल 13594 वाहनों को चेक किया गया. आदेश की अवहेलना करने वाले 2576 वाहनों का चालान और 276 वाहन सीज किए गए. साथ ही 55100 रुपये जुर्माना वसूला गया जबकि 1093 आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को परमिट दी गई.

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