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कूड़े का निस्तारण न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्कूल पर लगाया 22 हजार का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्वीन कारमेल स्कूल पर लगाया 22 हजार का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर लगाया गया है. प्राधिकरण ने स्कूल को जुर्माने की रकम खाते में जमा कराने के निर्देश दिये हैं.

Greater Noida Authority imposed fine
Greater Noida Authority imposed fine
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Published : Sep 4, 2022, 2:28 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण न करने पर क्वीन कारमेल स्कूल पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम तीन दिन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (Solid Waste Management Rules 2016) लागू है. इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है.

जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर नवीन शुक्ला की टीम ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा वन स्थित क्वीन कारमेल स्कूल का जायजा लिया. स्कूल में सॉलिड वेस्ट का निस्तारण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते प्राधिकरण ने 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. स्कूल को जुर्माने की रकम तीन दिनों में प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कूड़े का उचित प्रबंधन न कराने पर और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का निस्तारण खुद से करना है. प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा. कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (Solid Waste Management Rules 2016) का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (Solid Waste Management Rules 2016) का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है.

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नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण न करने पर क्वीन कारमेल स्कूल पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम तीन दिन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (Solid Waste Management Rules 2016) लागू है. इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है.

जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार व सुपरवाइजर नवीन शुक्ला की टीम ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा वन स्थित क्वीन कारमेल स्कूल का जायजा लिया. स्कूल में सॉलिड वेस्ट का निस्तारण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते प्राधिकरण ने 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. स्कूल को जुर्माने की रकम तीन दिनों में प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कूड़े का उचित प्रबंधन न कराने पर और कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का निस्तारण खुद से करना है. प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा. कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (Solid Waste Management Rules 2016) का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 (Solid Waste Management Rules 2016) का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है.

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