नई दिल्ली/नोएडा: देशभर में आठ जून से जिले में शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, मॉल, होटल, रेस्त्रां खुलेंगे. इसी लेकर गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकरी सुहास एलवाई ने जिले के मॉल और होटल प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में तय मानकों के आधार पर ही मॉल्स और होटल खुलेंगे. वहीं इस दौरान गाइडलाइंस भी जारी की गई.
इन मुद्दों पर हुई बात
गाइडलाइन के मुताबिक कमर्चारियों की स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है. सोशल डिस्टेनसिंग (6 फिट की दूरी), लिफ्ट में अटेंडेंट जरूरी, बिना मास्क नो एंट्री, सेंट्रलाइज्ड एसी में 24 डिग्री से 30 डिग्री टेंपरेचर, सिम्प्टोमेटिक मरीजों का आकंड़ा रखना, बच्चों के गेमिंग ज़ोन को बंद रखने जैसे मुद्दों पर बात की गई.
कंटेनमेंट जोन के कर्मचारी नहीं आएंगे
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल, मॉल और मंदिर कल से खुलेंगे. कोरोना से बचाव से जुड़े प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सभी चीजें खोली जाएंगी. सेंट्रलाइज्ड एसी टेंपरेचर पर चलाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और इनफ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी खांसी, जुखाम वाले मरीजों की अलग से रजिस्टर में एंट्री की जाएगी. डीएम ने बताया कि मॉल्स और होटल में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा. मैनेजमेंट को बता दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को मॉल और होटल में न बुलाया जाए.
गेमिंग ज़ोन रहेंगे बंद
निर्देशों के मुताबिक, एसी चलाने की अनुमति है, लेकिन तय टेंपरेचर पर ही चलाया जाएगा. साथ ही बच्चों के खेलने के लिए गेम जोन बंद रहेंगे. वहीं 50 प्रतिशत लोगों को फ़ूड कोर्ट में बैठने की अनुमति दी गई है.