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गौतमबुद्ध नगर: जानें, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा- क्या रहेगा बंद

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Published : Jul 15, 2020, 11:44 AM IST

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने वीकेंड पर लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इस 55 घंटे के लॉकडाउन में किन चीजों पर बंदी होगी और क्या खुलेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर ने गाइडलाइन जारी की हैं.

55 hours lockdown
वीकेंड पर लॉकडाउन

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने वीकेंड पर लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है. शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पर लॉकडाउन रहेगा. हालांकि इसकी घोषणा शासन स्तर पर पहले ही हो चुकी है.

वीकेंड पर लॉकडाउन

इस 55 घंटे के लॉकडाउन में किन चीजों पर बंदी होगी और क्या खुलेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर ने गाइडलाइन जारी की हैं. शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि अब ऑफिस टाइम के बाद मार्केट से जुड़े काम करने के लिए एक घंटा मिल सकेगा. बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे.


क्या खुलेगा -

1.शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे

2. बैंक और जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुलेंगे.

3. धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति.

4. औद्योगिक इकाइयों व छोटे उद्योगों को संचालित करने की अनुमति.

5. हवाई यात्रा के लिए आने-जाने वालों को टैक्सी के इस्तेमाल पर रोक नहीं.

6. मालवाहक वाहनों का चलना जारी रहेगा ताकि इंडस्ट्रीज का रॉ-मैटेरियल पहुंचने में दिक्कत ना हो.

7. रोडवेज बसों का संचालन केवल रेलवे स्टेशन तक आने जाने के लिए होगा.



क्या रहेगा बंद

1.जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालय और बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालय रहेंगे बंद.

2.आम पब्लिक के लिए रोडवेज की बसे वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे.

3.शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा.

4. डीएनडी बॉर्डर रहेगा सील.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने वीकेंड पर लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की है. शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पर लॉकडाउन रहेगा. हालांकि इसकी घोषणा शासन स्तर पर पहले ही हो चुकी है.

वीकेंड पर लॉकडाउन

इस 55 घंटे के लॉकडाउन में किन चीजों पर बंदी होगी और क्या खुलेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर ने गाइडलाइन जारी की हैं. शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि अब ऑफिस टाइम के बाद मार्केट से जुड़े काम करने के लिए एक घंटा मिल सकेगा. बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे.


क्या खुलेगा -

1.शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे

2. बैंक और जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुलेंगे.

3. धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति.

4. औद्योगिक इकाइयों व छोटे उद्योगों को संचालित करने की अनुमति.

5. हवाई यात्रा के लिए आने-जाने वालों को टैक्सी के इस्तेमाल पर रोक नहीं.

6. मालवाहक वाहनों का चलना जारी रहेगा ताकि इंडस्ट्रीज का रॉ-मैटेरियल पहुंचने में दिक्कत ना हो.

7. रोडवेज बसों का संचालन केवल रेलवे स्टेशन तक आने जाने के लिए होगा.



क्या रहेगा बंद

1.जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालय और बैंकों को छोड़कर सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालय रहेंगे बंद.

2.आम पब्लिक के लिए रोडवेज की बसे वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे.

3.शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा.

4. डीएनडी बॉर्डर रहेगा सील.

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