नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन हर्ष फायरिंग को लेकर काफी सतर्क हो गया है. जिले के किसी भी समारोह में हर्ष फायरिंग होने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. प्रशासन ने पूरे जिले में हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
मैरिज हॉल संचालकों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा ताकि उनके आयोजन में हर्ष फायरिंग न हो. फिर भी अगर ऐसी गतिविधियां होती हैं तो मैरिज हॉल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
जिलाधिकारी ने लोगों से की अपील
गौतमबुद्ध नगर जिले में आए दिन शादी समारोह, जन्मदिन पार्टी, विजय जुलूस के मौके पर हर्ष फायरिंग की खबरें आती है. कई बार इसमें लोगों की जान भी चली जाती है.
ऐसे में जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह समारोह में हर्ष फायरिंग ना करें.
अगर कोई हर्ष फायरिंग करते हुए देखा जाता है तो उसके खिलाफ डीएम, वार रूम, एडीएम, एसडीएम या पुलिस प्रशासन को सूचित करें. शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.