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गौतमबुद्ध नगर: 23 जून तक लोकसभा के प्रत्याशियों को देना होगा खर्च का विवरण - loksabha elections 2019

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों से लोकसभा इलेक्शन में हुए खर्च का पूरा विवरण मांगा है. सभी 13 प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना अनिवार्य है.

जिला प्रशासन ने मांगा चुनावी खर्च का विवरण
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Published : May 31, 2019, 1:40 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन प्रत्याशियों को अभी चुनावी खर्च का ब्यौरा देना बाकी है. सभी प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना अनिवार्य है. इसके लिए प्रत्याशियों को जिला प्रशासन द्वारा पत्र भी लिखा जा चुका है.

सभी प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना है.

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव में 13 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी और इसमें बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने बाजी मारी. चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की है. एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है. प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी का भी गठन किया था.

23 जून तक देना होगा विवरण

बता दें कि आयोग ने चाय, समोसा, टेंट हाउस, गाड़ी के खर्च, रागनी, होटल समेत सभी चीजों के दाम निर्धारित किए थे. चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को तीन बार खर्च का विवरण देना था. सभी प्रत्याशियों ने विवरण दे दिया था, लेकिन आयोग के नियमों के तहत खर्च का अंतिम विवरण वोटिंग खत्म होने के एक महीने के अंदर देना अनिवार्य होता है.

मतगणना 23 मई को हुई थी, इस हिसाब से 23 जून तक प्रत्याशियों को विवरण देना जरूरी है. अगर किसी प्रत्याशी ने निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया या किसी ने खर्च का विवरण नहीं दिया, तो उसके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा.

नई दिल्ली/नोएडा: लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन प्रत्याशियों को अभी चुनावी खर्च का ब्यौरा देना बाकी है. सभी प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना अनिवार्य है. इसके लिए प्रत्याशियों को जिला प्रशासन द्वारा पत्र भी लिखा जा चुका है.

सभी प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना है.

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव में 13 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी और इसमें बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने बाजी मारी. चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की है. एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है. प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी का भी गठन किया था.

23 जून तक देना होगा विवरण

बता दें कि आयोग ने चाय, समोसा, टेंट हाउस, गाड़ी के खर्च, रागनी, होटल समेत सभी चीजों के दाम निर्धारित किए थे. चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को तीन बार खर्च का विवरण देना था. सभी प्रत्याशियों ने विवरण दे दिया था, लेकिन आयोग के नियमों के तहत खर्च का अंतिम विवरण वोटिंग खत्म होने के एक महीने के अंदर देना अनिवार्य होता है.

मतगणना 23 मई को हुई थी, इस हिसाब से 23 जून तक प्रत्याशियों को विवरण देना जरूरी है. अगर किसी प्रत्याशी ने निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया या किसी ने खर्च का विवरण नहीं दिया, तो उसके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा.

Intro:लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को भी चुनावी खर्च का ब्यौरा देना बाकी है। प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। विवरण देने के लिए प्रत्याशियों को जिला प्रशासन द्वारा पत्र भी लिखा जा चुका है। अगर किसी प्रत्याशी द्वारा चुनावी खर्च का विवरण नहीं दिया जाएगा तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।


Body:गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव में 13 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी। मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा ने बाजी मारी। चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की है एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपय खर्च कर सकता।

प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी का भी गठन किया था।


Conclusion:बता दे कि आयोग ने चाय, समोसा, टेंट हाउस, गाड़ी के खर्च, रागनी, होटल समेत सभी चीजों के दाम निर्धारित किए थे। चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को तीन बार खर्च का विवरण देना था। सभी प्रत्याशियों ने विवरण दे दिया था। लेकिन आयोग के नियमों के तहत खर्च का अंतिम विवरण वोटिंग खत्म होने के एक महीने के अंदर देना अनिवार्य होता है। मतगणना 23 मई को हुई थी इस हिसाब से 23 जून तक प्रत्याशियों को विवरण देना जरूरी है।

अगर किसी प्रत्याशी निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया या किसी ने खर्च का विवरण नहीं दिया तो उसके खिलाफ आयोग कार्रवाई भी करता है।
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