नई दिल्ली/नोएडा: लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन प्रत्याशियों को अभी चुनावी खर्च का ब्यौरा देना बाकी है. सभी प्रत्याशियों को 23 जून तक खर्च का विवरण देना अनिवार्य है. इसके लिए प्रत्याशियों को जिला प्रशासन द्वारा पत्र भी लिखा जा चुका है.
गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव में 13 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी और इसमें बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने बाजी मारी. चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की है. एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकता है. प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी का भी गठन किया था.
23 जून तक देना होगा विवरण
बता दें कि आयोग ने चाय, समोसा, टेंट हाउस, गाड़ी के खर्च, रागनी, होटल समेत सभी चीजों के दाम निर्धारित किए थे. चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को तीन बार खर्च का विवरण देना था. सभी प्रत्याशियों ने विवरण दे दिया था, लेकिन आयोग के नियमों के तहत खर्च का अंतिम विवरण वोटिंग खत्म होने के एक महीने के अंदर देना अनिवार्य होता है.
मतगणना 23 मई को हुई थी, इस हिसाब से 23 जून तक प्रत्याशियों को विवरण देना जरूरी है. अगर किसी प्रत्याशी ने निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया या किसी ने खर्च का विवरण नहीं दिया, तो उसके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा.