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गौतमबुद्ध नगर: कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक सिनेमा हॉल-जिम बंद

कोरोना वायरस के तेजी से फैलने और लोगों को इससे बचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में संचालित होने वाले सभी जिम और सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लक्स आदि को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है.

noida corona virus
कोरोना वायरस
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Published : Mar 16, 2020, 2:55 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जहां खुद को अलर्ट पर रखा है. वहीं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही एतिहात के तौर पर जिन जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन जगहों को बंद करने का आदेश दिया है. जैसे कि सिनेमा हॉल, जिम सहित अन्य जगहें है. प्रशासन ने ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है.

31 मार्च तक सिनेमा हॉल और जिम बंद

सिनेमा हॉल और जिम बंद
कोरोना वायरस के तेजी से फैलने और लोगों को इससे बचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में संचालित होने वाले सभी जिम और सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लक्स आदि को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू किया गया है.

Cinema hall and gym closed till 31 March due to corona virus in Gautam Budh Nagar
डीएम ने दिए निर्देश



किस नियम के तहत बंद
जिला प्रशासन ने सिनेमा हॉल और जिम को बंद करने का आदेश उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम-1955 के तहत दिया है. प्रशासन ने ये आदेश इनको चलाने वाले स्वामी, संचालक और प्रबंधकों को दिया है कि तत्काल प्रभाव से इस आदेश को अमल में लाया जाए. साथ ही जितने भी जिम, मॉल और सिनेमा हाल है. उन्हें सेनेटाइज किया जाए.

आदेश का पालन
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं करेंगे. उनके खिलाफ वैधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कंट्रोल रूम को भी कोई व्यक्ति इस संबंध में सूचना दे सकता है, जिस पर कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई टीम काम करेगी.

नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जहां खुद को अलर्ट पर रखा है. वहीं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही एतिहात के तौर पर जिन जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन जगहों को बंद करने का आदेश दिया है. जैसे कि सिनेमा हॉल, जिम सहित अन्य जगहें है. प्रशासन ने ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है.

31 मार्च तक सिनेमा हॉल और जिम बंद

सिनेमा हॉल और जिम बंद
कोरोना वायरस के तेजी से फैलने और लोगों को इससे बचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में संचालित होने वाले सभी जिम और सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लक्स आदि को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू किया गया है.

Cinema hall and gym closed till 31 March due to corona virus in Gautam Budh Nagar
डीएम ने दिए निर्देश



किस नियम के तहत बंद
जिला प्रशासन ने सिनेमा हॉल और जिम को बंद करने का आदेश उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम-1955 के तहत दिया है. प्रशासन ने ये आदेश इनको चलाने वाले स्वामी, संचालक और प्रबंधकों को दिया है कि तत्काल प्रभाव से इस आदेश को अमल में लाया जाए. साथ ही जितने भी जिम, मॉल और सिनेमा हाल है. उन्हें सेनेटाइज किया जाए.

आदेश का पालन
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं करेंगे. उनके खिलाफ वैधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कंट्रोल रूम को भी कोई व्यक्ति इस संबंध में सूचना दे सकता है, जिस पर कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई टीम काम करेगी.

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