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नामांकन रद्द होने पर भड़की AAP प्रत्याशी! कहा- स्क्रूटनी के लिए नहीं मिला मौका

प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने बताया कि टेक्निकल एरर था लेकिन आज स्क्रूटनी के दिन सुधार करने के लिए वक़्त नहीं दिया गया. संविधान के अनुच्छेद 33 (4) अंडर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत हमें एक भी चांस नहीं दिया गया.

आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन रद्द
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Published : Mar 26, 2019, 8:26 PM IST

Updated : Mar 26, 2019, 11:03 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा का नामांकन रद्द कर दिया गया है. आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने कहा उनके पास 10 प्रस्ताव थे लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें मौका नहीं दिया. साथ ही उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी बृजेश नारायण सिंह पर आरोप लगाया कि डीएम ने उनकी एक न सुनी.

आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन रद्द

प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने बताया कि टेक्निकल एरर था लेकिन आज स्क्रूटनी के दिन सुधार करने के लिए वक़्त नहीं दिया गया. संविधान के अनुच्छेद 33 (4) अंडर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत हमें एक भी चांस नहीं दिया गया. इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है आगे की वैधानिक कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाएगी. वहीं उन्होंने लीगल एक्शन लेने पर कहा कि पार्टी इस पर निर्णय करेगी.

पार्टी 10 प्रस्ताव के साथ जिला कलेक्ट्रेट स्क्रुटनी के दिन पहुंचे लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया गया. प्रत्याशी ने कहा कि वह चुनाव मैदान में बेरोजगारी और महिलाओं के हक के लिए उतरी थी और इससे प्रत्याशी घबरा गए थे.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा का नामांकन रद्द कर दिया गया है. आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने कहा उनके पास 10 प्रस्ताव थे लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें मौका नहीं दिया. साथ ही उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी बृजेश नारायण सिंह पर आरोप लगाया कि डीएम ने उनकी एक न सुनी.

आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का नामांकन रद्द

प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने बताया कि टेक्निकल एरर था लेकिन आज स्क्रूटनी के दिन सुधार करने के लिए वक़्त नहीं दिया गया. संविधान के अनुच्छेद 33 (4) अंडर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत हमें एक भी चांस नहीं दिया गया. इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है आगे की वैधानिक कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाएगी. वहीं उन्होंने लीगल एक्शन लेने पर कहा कि पार्टी इस पर निर्णय करेगी.

पार्टी 10 प्रस्ताव के साथ जिला कलेक्ट्रेट स्क्रुटनी के दिन पहुंचे लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया गया. प्रत्याशी ने कहा कि वह चुनाव मैदान में बेरोजगारी और महिलाओं के हक के लिए उतरी थी और इससे प्रत्याशी घबरा गए थे.

Intro:गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी प्रोफ़ेसर श्वेता शर्मा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने कहा उनके पास 10 प्रस्ताव थे लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें मौका नहीं दिया। साथ ही उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी बृजेश नारायण सिंह पर आरोप लगाया कि डीएम ने उनकी एक न सुनी।


Body:प्रत्याशी प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने बताया कि टेक्निकल एरर था लेकिन आज स्क्रुटनी के दिन सुधार करने के लिए वक़्त नहीं दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 33 (4) अंडर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत हमें एक भी चांस नहीं दिया गया। इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है आगे की वैधानिक कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाएगी। वहीं उन्होंने लीगल एक्शन लेने पर कहा कि पार्टी इस पर निर्णय करेगी।

पार्टी 10 प्रस्ताव के साथ जिला कलेक्ट्रेट स्क्रुटनी के दिन पहुंचे लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया गया।


Conclusion:प्रत्याशी ने कहा कि वह चुनाव मैदान में बेरोजगारी और महिलाओं के हक के लिए उतरी थी और इससे प्रत्याशी घबरा गए थे।
Last Updated : Mar 26, 2019, 11:03 PM IST
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