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गुरुग्राम: कलेक्शन सेंटर और टेस्टिंग लैब में होगा RT-PCR ऐप का इस्तेमाल

गुरुग्राम में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि जिले की सभी रजिस्टर्ड कलेक्शन सेंटर और टेस्टिंग लैब में RT-PCR ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा.

RT-PCR app use mandatory in gurugram
RT-PCR ऐप का इस्तेमाल
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Published : Jun 13, 2020, 2:03 PM IST

नई दिल्ली/गुरुग्राम: गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने आदेश जारी कर जिले की सभी रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और टेस्टिंग लैब्स के लिए आरटी-पीसीआर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है. डीसी ने ये आदेश रियल टाइम सैंपल डाटा कलेक्शन सुनिश्चित करने के मकसद से लिया है.

RT-PCR app
आदेश की कॉपी

उपायुक्त के आदेशों में कहा गया है कि सैंपलिंग के डाटा में डुप्लीकेशन और गलतियों को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आरटी- पीसीआर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है. इस ऐप का इस्तेमाल आईसीएमआर अधिकृत रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्शन सेंटर और टेस्टिंग लैब के लिए अनिवार्य किया गया है.

इस ऐप का इस्तेमाल सैंपल कलेक्शन सेंटर में अधिकृत सैंपल कलेक्टर द्वारा किया जाना है, जो कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट सैंपल लेते समय व्यक्ति की विस्तृत जानकारी उस समय पर भरेगा. प्रत्येक सैंपल के लिए ये फॉर्म भरना भी अनिवार्य है. आदेशों में ये भी कहा गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना पूर्व नोटिस दिए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/गुरुग्राम: गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने आदेश जारी कर जिले की सभी रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और टेस्टिंग लैब्स के लिए आरटी-पीसीआर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है. डीसी ने ये आदेश रियल टाइम सैंपल डाटा कलेक्शन सुनिश्चित करने के मकसद से लिया है.

RT-PCR app
आदेश की कॉपी

उपायुक्त के आदेशों में कहा गया है कि सैंपलिंग के डाटा में डुप्लीकेशन और गलतियों को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आरटी- पीसीआर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है. इस ऐप का इस्तेमाल आईसीएमआर अधिकृत रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्शन सेंटर और टेस्टिंग लैब के लिए अनिवार्य किया गया है.

इस ऐप का इस्तेमाल सैंपल कलेक्शन सेंटर में अधिकृत सैंपल कलेक्टर द्वारा किया जाना है, जो कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट सैंपल लेते समय व्यक्ति की विस्तृत जानकारी उस समय पर भरेगा. प्रत्येक सैंपल के लिए ये फॉर्म भरना भी अनिवार्य है. आदेशों में ये भी कहा गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना पूर्व नोटिस दिए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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