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लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी बेटी और दोनों बेटों को समन जारी - LAND FOR JOB SCAM

लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है.

लैंड फॉर जॉब घोटाले पर आज आ सकता है फैसला
लैंड फॉर जॉब घोटाले पर आज आ सकता है फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 25, 2025, 10:59 AM IST

Updated : Feb 25, 2025, 11:05 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव को समन जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने 21 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 30 जनवरी को कोर्ट को बताया था कि पूर्व लोकसेवक आरके महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है.

सीबीआई ने कहा था कि आरके महाजन के साथ ही लालू प्रसाद यादव समेत मामले में आरोपी सभी पूर्व लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है. सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. कोर्ट ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई भी टालते हुए 1 मार्च की तारीख तय करने का आदेश दिया.

ईडी ने बताया कि इस मामले में ईडी की ओर से अभी अभियोजन चलाने की अनुमति मिलना बाकी है. ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. ईडी के मामले में 7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. ईडी के मामले में हाईकोर्ट आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे चुका है.

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव को समन जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने 21 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 30 जनवरी को कोर्ट को बताया था कि पूर्व लोकसेवक आरके महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है.

सीबीआई ने कहा था कि आरके महाजन के साथ ही लालू प्रसाद यादव समेत मामले में आरोपी सभी पूर्व लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है. सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. कोर्ट ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई भी टालते हुए 1 मार्च की तारीख तय करने का आदेश दिया.

ईडी ने बताया कि इस मामले में ईडी की ओर से अभी अभियोजन चलाने की अनुमति मिलना बाकी है. ईडी के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. ईडी के मामले में 7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. ईडी के मामले में हाईकोर्ट आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे चुका है.

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Last Updated : Feb 25, 2025, 11:05 AM IST
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