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354 करोड़ फर्जीवाड़ा: CM कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 6 दिनों की ED हिरासत - फर्जीवाड़ा

रातुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं. उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कराया था.

रातुल पुरी को 6 दिनों की ईडी हिरासत, ETV BHARAT
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Published : Aug 20, 2019, 11:13 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में छह दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि ईडी ने19 अगस्त की रात को रातुल पुरी को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मंगलवार को रातुल पुरी को स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पेश किया था.

रातुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं. उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कराया था. इस मामले में मोजर बेयर कंपनी के निदेशक दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन विनीत शर्मा पर भी केस दर्ज किया गया है.

रातुल पुरी को जारी किया गया था गैरजमानती वारंट
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले में रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. पिछले 9 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया था.

इस गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए रातुल पुरी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर कोर्ट 21 अगस्त को फैसला सुनाएगा.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में छह दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि ईडी ने19 अगस्त की रात को रातुल पुरी को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मंगलवार को रातुल पुरी को स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पेश किया था.

रातुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं. उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कराया था. इस मामले में मोजर बेयर कंपनी के निदेशक दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन विनीत शर्मा पर भी केस दर्ज किया गया है.

रातुल पुरी को जारी किया गया था गैरजमानती वारंट
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले में रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. पिछले 9 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया था.

इस गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए रातुल पुरी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर कोर्ट 21 अगस्त को फैसला सुनाएगा.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 354 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में छह दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कल यानि 19 अगस्त की रात को रातुल पुरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आज रातुल पुरी को स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट में पेश किया था।




Body:रातुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं। उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में मोजर बेयर कंपनी के निदेशक दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन विनीत शर्मा पर भी केस दर्ज किया गया है।

आपको बता दें कि आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले में रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।




Conclusion:पिछले 9 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गैरजमानती वारंट जारी किया था। इस गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए रातुल पुरी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट 21 अगस्त को फैसला सुनाएगा।
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