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बिना मास्क घूमने वालों के कटे चालान, उपायुक्त ने की सावधानी बरतने की अपील - नूंह कोरोना व्यवस्था

नूंह प्रशासन बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ सख्त हो चुका है. जिले में अब तक बिना मास्क पाए गए 66 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं.

nuh administration cut challan of 7 people who did not wear masks
बिना मास्क घूमने वालों के कटे चालान
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Published : Jun 25, 2020, 3:39 PM IST

नई दिल्ली/नूंह: सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है. फिर भी कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं. ऐसे में अब नूंह प्रशासन बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना चुका है. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण विभाग की टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले 07 लोगों के 500-500 के रुपये के चालान तक काटे गए हैं.

नूंह उपायुक्त पंकज ने बताया कि अब तक 68 व्यक्तियों से मास्क की उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति पांच सौ का जुर्माना लगाते हुए 34 हजार रुपये की राशि के चालान काटे जा चुके हैं. संबंधित विभाग के लिए चालान बुक उपायुक्त कार्यालय नूंह की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान है. इन आदेशों के तहत जिला एवं पूर्ति विभाग की टीमों की तरफ से पिछले कई दिनों से सख्त अभियान चलाया हुआ है.

उपायुक्त ने की आमजन से सावधानी बरतने की अपील

उपायुक्त पंकज ने आम लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले. बिना मास्क लगाए बाहर निकलने व सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि जो भी गतिविधियां अब तक जारी हैं. उनमें उसी प्रकार से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करना होगा. सभी दुकानदारों को अपने यहां सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी.

उन्होंने कहा कि दुकानदार भी यह सुनिश्चित करें कि एक बार में उसकी दुकान पर 5 से अधिक ग्राहक ना हो. अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उपायुक्त ने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए गंभीरता का स्तर उसी प्रकार बनाए रखें. अगर हमने इसमें में थोड़ी भी चूक की तो हमें यह लड़ाई फिर से शुरू करनी होगी, जो हम सब के लिए ठीक नहीं रहेगा.

नई दिल्ली/नूंह: सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है. फिर भी कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं. ऐसे में अब नूंह प्रशासन बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना चुका है. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण विभाग की टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले 07 लोगों के 500-500 के रुपये के चालान तक काटे गए हैं.

नूंह उपायुक्त पंकज ने बताया कि अब तक 68 व्यक्तियों से मास्क की उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति पांच सौ का जुर्माना लगाते हुए 34 हजार रुपये की राशि के चालान काटे जा चुके हैं. संबंधित विभाग के लिए चालान बुक उपायुक्त कार्यालय नूंह की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान है. इन आदेशों के तहत जिला एवं पूर्ति विभाग की टीमों की तरफ से पिछले कई दिनों से सख्त अभियान चलाया हुआ है.

उपायुक्त ने की आमजन से सावधानी बरतने की अपील

उपायुक्त पंकज ने आम लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले. बिना मास्क लगाए बाहर निकलने व सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि जो भी गतिविधियां अब तक जारी हैं. उनमें उसी प्रकार से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करना होगा. सभी दुकानदारों को अपने यहां सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी.

उन्होंने कहा कि दुकानदार भी यह सुनिश्चित करें कि एक बार में उसकी दुकान पर 5 से अधिक ग्राहक ना हो. अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उपायुक्त ने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए गंभीरता का स्तर उसी प्रकार बनाए रखें. अगर हमने इसमें में थोड़ी भी चूक की तो हमें यह लड़ाई फिर से शुरू करनी होगी, जो हम सब के लिए ठीक नहीं रहेगा.

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