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नूंह जिले में लगी धारा-144, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए 8 डयूटी मैजिस्ट्रेट तैनात

दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा के नूंह जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है. साथ ही आठ अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

Section 144 is imposed in Nuh
नूंह जिले में लगी धारा-144
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Published : Sep 20, 2020, 9:34 AM IST

नई दिल्ली/नूंह: कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज पूरे हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन नूंह जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है. साथ ही आठ अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

नियम तोड़ने पर दंड का भागी होगा

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में अगर कोई व्यक्ति, पदाधिकारी आयोजक, भारतीय किसान यूनियन, जिलानी में दोषी पाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और पाठक का प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 के तहत दंड का भागी होगा.

जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि राजकीय रेलवे पुलिस प्रबंधक द्वारा पत्र लिखकर सूचना दी है कि भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों द्वारा मिलकर केन्द्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों को वापस लेने या एमएसपी कानून बनाने के बारे में निर्णय लिया है कि सभी किसान जिला मुख्यालयों पर धरना व प्रदर्शन करेंगे.

'रोड जाम व सील कर दिए जाएंगे'

अगर सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया तो 20 सितम्बर 2020 से प्रदेश भर में रोड जाम व सील कर दिए जाएंगे, का नारा दिया है. भारतीय किसान यूनियन द्वारा पहले भी अपनी मांगो को लेकर रेलवे अधिकार क्षेत्र में रेलवे यातायात को रोका था और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

डीसी ने कहा कि इस पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक नूंह के अनुरोध पर जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (1) व 23 (2) में निहित शक्तियों के तहत 20 सितम्बर तक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नूंह को रोजका मेव, नायब तहसीलदार नूंह को नूंह, शहर, नायब तहसीलदार तावडू को तावडू शहर,नायब तहसीलदार पुन्हाना को पुन्हाना, नायब तहसीलदार फिरोजपुर- झिरका, नायब तहसीलदार नगीना को नगीना, खंड विकास एवं पंचायत पुन्हाना को बिछोर तथा खंड विकास एवं पंचायत पिनगवां को पिनगवां के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है.

नई दिल्ली/नूंह: कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज पूरे हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन नूंह जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है. साथ ही आठ अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

नियम तोड़ने पर दंड का भागी होगा

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में अगर कोई व्यक्ति, पदाधिकारी आयोजक, भारतीय किसान यूनियन, जिलानी में दोषी पाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और पाठक का प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 के तहत दंड का भागी होगा.

जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि राजकीय रेलवे पुलिस प्रबंधक द्वारा पत्र लिखकर सूचना दी है कि भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों द्वारा मिलकर केन्द्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेशों को वापस लेने या एमएसपी कानून बनाने के बारे में निर्णय लिया है कि सभी किसान जिला मुख्यालयों पर धरना व प्रदर्शन करेंगे.

'रोड जाम व सील कर दिए जाएंगे'

अगर सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया तो 20 सितम्बर 2020 से प्रदेश भर में रोड जाम व सील कर दिए जाएंगे, का नारा दिया है. भारतीय किसान यूनियन द्वारा पहले भी अपनी मांगो को लेकर रेलवे अधिकार क्षेत्र में रेलवे यातायात को रोका था और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

डीसी ने कहा कि इस पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक नूंह के अनुरोध पर जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (1) व 23 (2) में निहित शक्तियों के तहत 20 सितम्बर तक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नूंह को रोजका मेव, नायब तहसीलदार नूंह को नूंह, शहर, नायब तहसीलदार तावडू को तावडू शहर,नायब तहसीलदार पुन्हाना को पुन्हाना, नायब तहसीलदार फिरोजपुर- झिरका, नायब तहसीलदार नगीना को नगीना, खंड विकास एवं पंचायत पुन्हाना को बिछोर तथा खंड विकास एवं पंचायत पिनगवां को पिनगवां के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है.

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