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नूंह: CAA और NRC पर बढ़ता जा रहा है विवाद, पढ़ें पूरी खबर

सीएए और एनआरसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. पुन्हाना इकाई के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेजकर महत्वपूर्ण मांग की है. वकीलों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन धारा 144 में दोगला व्यवहार लोगों के साथ कर रहा है.

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Published : Jan 15, 2020, 7:48 PM IST

नई दिल्ली/नूंह: सीएए और एनआरसी को लेकर जिले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है. बुधवार को फिरोजपुर झिरका बार असोसिएशन की पुन्हाना इकाई के वकीलों ने एसडीएम वैशाली शर्मा आईएएस के जरिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेजकर महत्वपूर्ण मांग की है. वकीलों ने पत्रकारों को बताया कि नूंह पुलिस धारा 144 का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल कर रही है.

CAA और NRC पर बढ़ता जा रहा है विवाद

पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की

उनका आरोप है कि सीएए और एनआरसी के समर्थन में आरएसएस-बीजेपी के लोग जगह-जगह खुले आम कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है. लेकिन रविवार को गांधी ग्राम घासेड़ा में सीएए और एनआरसी, एनपीआर इत्यादि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया. पुलिस प्रशासन धारा 144 में दोगला व्यवहार इलाके के लोगों के साथ कर रहा है.

'खराब हो सकता है भाईचारा'

वकीलों ने कहा कि पुलिस के इस तरह के रवैया से इलाके में टकराव की नौबत आ सकती है. जिससे सदियों से चला आ रहा भाईचारा खराब हो सकता है. वकीलों ने साफ तौर पर कहा की विरोध करने वालों पर एफआईआर हो रही है. समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग बिना परमिशन के धारा 144 लगी होने के बावजूद सीएए - एनआरसी कानून के समर्थन में कार्यक्रम कर चुके हैं. उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए.

'दर्ज हो रहे हैं झूठे मुकदमे'

वकीलों ने कहा कि मेवात में लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. वकीलों के मुताबिक एसडीएम वैशाली शर्मा ने वकीलों को भरोसा दिलाया कि उनके मांग पत्र को शीघ्र मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पास भिजवा दिया जाएगा. इसके अलावा इलाके में किसी प्रकार के टकराव की नोबत नही आएगी.

नई दिल्ली/नूंह: सीएए और एनआरसी को लेकर जिले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है. बुधवार को फिरोजपुर झिरका बार असोसिएशन की पुन्हाना इकाई के वकीलों ने एसडीएम वैशाली शर्मा आईएएस के जरिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेजकर महत्वपूर्ण मांग की है. वकीलों ने पत्रकारों को बताया कि नूंह पुलिस धारा 144 का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल कर रही है.

CAA और NRC पर बढ़ता जा रहा है विवाद

पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की

उनका आरोप है कि सीएए और एनआरसी के समर्थन में आरएसएस-बीजेपी के लोग जगह-जगह खुले आम कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है. लेकिन रविवार को गांधी ग्राम घासेड़ा में सीएए और एनआरसी, एनपीआर इत्यादि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया. पुलिस प्रशासन धारा 144 में दोगला व्यवहार इलाके के लोगों के साथ कर रहा है.

'खराब हो सकता है भाईचारा'

वकीलों ने कहा कि पुलिस के इस तरह के रवैया से इलाके में टकराव की नौबत आ सकती है. जिससे सदियों से चला आ रहा भाईचारा खराब हो सकता है. वकीलों ने साफ तौर पर कहा की विरोध करने वालों पर एफआईआर हो रही है. समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग बिना परमिशन के धारा 144 लगी होने के बावजूद सीएए - एनआरसी कानून के समर्थन में कार्यक्रम कर चुके हैं. उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए.

'दर्ज हो रहे हैं झूठे मुकदमे'

वकीलों ने कहा कि मेवात में लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. वकीलों के मुताबिक एसडीएम वैशाली शर्मा ने वकीलों को भरोसा दिलाया कि उनके मांग पत्र को शीघ्र मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पास भिजवा दिया जाएगा. इसके अलावा इलाके में किसी प्रकार के टकराव की नोबत नही आएगी.

Intro:संवाददाता नूह मेवातस्टोरी :- सीएए - एनआरसी पर बढ़ता जा रहा विवादसीएए - एनआरसी कानून को लेकर मुस्लिम बाहुल्य जिला नूह में विवाद बढ़ता ही जा रहा है । बुधवार को मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब फिरोजपुर झिरका बार एसोसिएशन की पुन्हाना इकाई के अधिवक्ताओं ने एसडीएम  वैशाली शर्मा आईएएस के मार्फत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेजकर महत्वपूर्ण मांग की है। वकीलों ने पत्रकारों को बताया कि नूह पुलिस धारा 144 का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल कर रही है । उनका आरोप है कि सीएए तथा एनआरसी के समर्थन में आरएसएस - बीजेपी के लोग जगह - जगह खुले आम कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई एफआईआर नहीं की है , लेकिन गत रविवार को गांधी ग्राम घासेड़ा में सीएए तथा एनआरसी , एनपीआर इत्यादि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया । पुलिस प्रशासन धारा 144 में दोगला व्यवहार इलाके के लोगों के साथ कर रहा है ।Body:अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को डराने - दबाने की कोशिश है । वकीलों ने कहा कि पुलिस के इस तरह के रवैया से इलाके में टकराव की नौबत आ सकती है । जिससे सदियों से चला आ रहा भाईचारा खराब हो सकता है । वकीलों ने साफ तौर पर कहा की विरोध करने वालों पर एफआईआर हो रही है तथा समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है । उन्होंने कहा कि जो लोग बिना परमिशन के धारा 144 लगी होने के बावजूद सीएए - एनआरसी कानून के समर्थन में कार्यक्रम कर चुके हैं । उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए । इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले घासेड़ा गांव के सरपंच अशरफ सहित छह नामजद लोगों के अलावा 200 -250 अन्य लोगों के खिलाफ जो मुकदमा थाने में दर्ज की गई , उसे रद्द किया जाए । इसके अलावा जो भाजपा और आरएसएस के नेता व कार्यकर्ता सीएए कानून इत्यादि को लेकर समर्थन में सभाएं कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ।Conclusion:वकीलों ने कहा कि मेवात में लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं , लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ।वकीलों के मुताबिक एसडीएम वैशाली शर्मा ने वकीलों को भरोसा दिलाया कि उनके मांग पत्र को शीघ्र अति शीघ्र मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पास भिजवा दिया जाएगा । इसके अलावा इलाके में किसी प्रकार के टकराव की नोबत नही आएगी। इस अवसर पर साहब खान एडवोकेट , अरशद एडवोकेट , मुश्ताक अहमद एडवोकेट , शमीम अहमद एडवोकेट, इरशाद एडवोकेट, शराफत खान एडवोकेट इत्यादि अधिवक्तागण मौजूद थे।बाइट :- रसीद अहमद एडवोकेट पुन्हानाबाइट :- फकरु एडवोकेट बिसरूसंवाददाता कासिम खान नूह मेवात
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