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गाजियाबाद: 30 सितंबर तक धारा 144 लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

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Published : Sep 1, 2020, 11:58 AM IST

गाजियाबाद में पहले धारा-144 को 31 अगस्त तक लागू किया गया था. वहीं अनलॉक-4 में मिली रियायतों के बाद भी जिले में धारा-144 को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि धारा-144 को जनपद में 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

DM ajay shankar pandey
जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कोरोना मामले में जनपद गाजियाबाद में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसे में अब अनलॉक-4 की गाइडलाइंस तो जारी हो गई है, लेकिन अभी 31 अगस्त तक लागू धारा 144 को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 को लागू किया जाएगा.

गाजियाबाद में 30 सितंबर तक बढ़ी धारा-144

1 महीने के लिए बढ़ी धारा

जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे के अनुसार, जनपद में धारा 144 आगामी 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 4 को लागू करने के उद्देश्य से 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत अब देश के अंदर यात्रा करने में ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कोरोना मामले में जनपद गाजियाबाद में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसे में अब अनलॉक-4 की गाइडलाइंस तो जारी हो गई है, लेकिन अभी 31 अगस्त तक लागू धारा 144 को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 को लागू किया जाएगा.

गाजियाबाद में 30 सितंबर तक बढ़ी धारा-144

1 महीने के लिए बढ़ी धारा

जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे के अनुसार, जनपद में धारा 144 आगामी 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 4 को लागू करने के उद्देश्य से 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत अब देश के अंदर यात्रा करने में ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

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